Minor Girl Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 58 दिनों में सुनाई सजा
गाजीपुर की अदालत ने 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी रामअवध राजभर को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें से आधा पीड़िता को मिलेगा। अदालत ने सिर्फ 58 दिनों में सुनवाई पूरी की। 18 जून 2025 को महिला ने शिकायत की थी कि रामअवध ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जब वह घर पर अकेली थी।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सरसवली निवासी रामअवध राजभर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसमें 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई मात्र 58 दिनों में पूरी की, जिसमें कुल 16 तारीखें शामिल थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 जून 2025 को अनुसूचित जाति की एक महिला ने तहरीर दी कि वह दोपहर में घर से बाहर गई थी, जबकि बेटी घर पर अकेली थी।
इसका फायदा उठाकर रामअवध राजभर घर में घुस आया और दरवाजा अंदर से बंद कर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला घर लौटी तो आवाज देने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। महिला दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी लेकिन रामअवध भाग गया।
महिला की सूचना पर पुलिस ने दुष्कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद 28 जून को आरोपपत्र पेश किया। न्यायालय ने एक जुलाई को इसका संज्ञान लिया और चार जुलाई को आरोप तय किए। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने सात गवाहों को पेश किया।
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