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    अंसारी परिवार को दूसरी बार कोर्ट से बड़ी राहत, अफजाल की भी बहाल हुई थी सदस्यता

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 06:46 PM (IST)

    गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट मामले में सजा के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद हुई थी। वहीं करीब 90 दिन वह जेल में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में उनकी सजा पर लगाई रोक सशर्त बहाल हुई सांसद की कुर्सी तो वह दोबारा सांसद बन सके थे।

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    अंसारी परिवार को दूसरी बार कोर्ट से बड़ी राहत, अफजाल की भी बहाल हुई थी सदस्यता।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अब्बास अंसारी से पहले उनके बड़े पिता और राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले सपा सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट से राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में सशर्त उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। मंगलवार को एक बार फिर अंसारी परिवार को राहत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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    तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा हत्याकांड को आधार बनाकर मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चली। 29 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई और वे जेल भेज दिए गए।

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    करीब 90 दिन जेल में रहने के बाद 27 जुलाई को अफजाल को जमानत पर रिहा किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने उस समय उनकी सजा बरकरार रखी थी। अंततः 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए सदस्यता सशर्त बहाल कर दी। हालांकि उस समय उन्हें वोटिंग और सांसद निधि खर्च करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वे सदन की बैठकों में शामिल हो सकते थे।

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