गोरखपुर में रील बनाने का क्रेज बना जानलेवा, होगी सख्त कार्रवाई
गोरखपुर में रील बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। एसपी यातायात ने बताया कि सड़क रेलवे ट्रैक और पुल पर रील बनाना अवैध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कृत्यों से हादसे की आशंका बनी रहती है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवरिया में रील बनाने के चक्कर में शुक्रवार को हुआ दर्दनाक हादसा, यहां भी हो सकता है। धूम स्टाइल में रील बना रहे बाइक सवार युवकों की हरकत से जिस तरह से तीन जानें चली गईं, वैसा ही स्टंट शहर की सड़कों पर सरेआम होता है।
यहां भी रील बनाने के चक्कर में कुछ लोग जहां स्वयं को खतरे में डाल रहे हैं, वहीं राह चलते लोगों का जोखिम बढ़ा रहे हैं। एसपी यातायात संजय कुमार का कहना है कि प्रसारित वीडियो और चेकिंग के आधार पर चालान काटकर जुर्माना वसूला जाता है। वाहनों को सीज करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
शहर के नौका विहार पार्ट वन और टू, रामगढ़ताल रिंग रोड, कुसम्हीं जंगल, व्ही पार्क, भटहट बांसथान रोड राप्ती नदी किनारे गुरु गोरखनाथ घाट और श्रीरामघाट, महेसरा रेलवे पुल, रेलवे स्टेशन, डोमिनगढ़ सहित अन्य जगहों पर तरह- तरह के स्टंट करके लोग रील बनाते हैं।
नए बने ओवर ब्रिज, सिक्सलेन और फोरलेन सड़कों पर रील बनाकर जान जोखिम में डालते हैं। बरगरदवा से स्पोर्ट्स कालेज जाने वाले रोड पर बने नकहा ओवरब्रिज को भी युवक-युवतियों ने रील बनाने का अड्डा बना लिया है।
रील के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई बार आपत्तिजनक सामग्री के साथ भी पकड़े गए हैं। रील बनाने का सबसे ज्यादा चलन बाइक व कार पर स्टंट दिखाने का है। रील बनाने वालों का तमाशा देखने के चक्कर में हादसे की आशंका बनी रहती है।
अगस्त 2025 में एक महिला का बाइक के पेट्रोल टैंक पर बैठकर रोमांटिक रील बनाना वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाइक मालिक पर ढाई हजार रुपये का चालान किया। जुलाई 2025 में रामगढ़ताल क्षेत्र में दो नाबालिगों ने बुलेट बाइक पर रिवाल्वर व चाकू के साथ स्टंट किया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की। मई 2024 में बड़हलगंज क्षेत्र के सरयू नदी में छह दोस्तों का ग्रुप रील बना रहा था। पानी के तेज बहाव में ग्यारहवीं का एक छात्र विशाल बह गया था। अन्य कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
सार्वजनिक स्थान पर रील बनाना पड़ सकता है भारी
एसपी यातायात ने बताया कि भारतीय दंड संहिता व यातायात नियमों के अनुसार, सड़क, रेलवे ट्रैक, पुल या सार्वजनिक स्थानों पर जान जोखिम में डालकर रील या वीडियो बनाना अवैध है। ऐसे मामलों में धारा 283 (सार्वजनिक स्थान पर बाधा डालना), धारा 336 (लापरवाही से जान जोखिम में डालना), धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) जैसी धाराओं में कार्रवाई होती है।
रेलवे एक्ट के तहत रेलवे ट्रैक या पुल पर रील बनाना दंडनीय अपराध है। इसमें छह माह की सजा या जुर्माना हो सकता है। यातायात अधिनियम के अंतर्गत चलती गाड़ी पर स्टंट या बाइक व कार चलाते समय रील बनाने पर चालान और वाहन सीज तक की कार्रवाई की जाती है।
एसपी ने कहा है कि प्रसिद्धि की चाहत में जान जोखिम में न डालें। सुरक्षित स्थानों पर वीडियो बनाएं। सड़क, रेलवे ट्रैक, नदी, तालाब और ऊंचाई वाले स्थानों से दूर रहें।
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