जौनपुर में कंपनी के उपाध्यक्ष की मौत पर 2.12 करोड़ क्षतिपूर्ति का आदेश
जौनपुर में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में एक प्राइवेट कंपनी के उपाध्यक्ष की मौत के मामले में 2.12 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने बस चालक की लापरवाही मानते हुए परिवहन निगम को दो महीने के भीतर ब्याज सहित क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सड़क दुर्घटना के मामलों में अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि की क्षतिपूर्ति का आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने किया। जलालपुर के बीबनमऊ में प्राइवेट कंपनी के उपाध्यक्ष की रोडवेज बस से दुर्घटना में मौत हो गई थी।
इस बाबत कोर्ट ने बस चालक की लापरवाही पाते हुए परिवहन निगम को आदेश दिया कि याचीगण को दो माह के भीतर ब्याज सहित 2.12 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति अदा करें।
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गीता भारती निवासी गाजियाबाद व उनके दो पुत्रों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट व सूर्यमणि पांडेय के माध्यम से रोडवेज बस के चालक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ क्षतिपूर्ति की याचिका दाखिल किया कि 26 जून 2021 को याची गीता के पति अजय कुमार भारती (उम्र 54 वर्ष) ऑफिस के कार्य से वाराणसी से कार से लखनऊ जा रहे थे।
सुबह 8:30 बजे जलालपुर के बीबन मऊ गांव के पास कार से उतरकर दुकान से पानी की बोतल लेकर वापस आ रहे थे। तभी तेजी से आ रही चंदौली डिपो की रोडवेज बस ने अजय को टक्कर मार दिया। उन्हें प्राण घातक चोटें आईं।दौरान इलाज जिला चिकित्सालय में उनकी उसी दिन मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र डा. आलोक भारती ने बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था।
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मृतक अजय दिल्ली में आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे।याची की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट में याची व गवाहों के बयान दर्ज कराए।विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पाया कि रोडवेज बस चालक की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना हुई। परिवहन निगम को आदेश दिया कि याचीगण को क्षतिपूर्ति अदा करें।
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