Nazul Land: अवनीश की जमानत पर 28 अगस्त को होगी सुनवाई, अधिवक्ता की गिरफ्तारी पर 31 अगस्त तक रोक
कानपुर में एक हजार करोड़ की नजूल जमीन कब्जाने के मामले में आरोपित अधिवक्ता अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। विवेचक ने साक्ष्य संकलन और पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। वहीं बिकरू कांड के पैरोकार को धमकाने के आरोपित यश मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। एक हजार करोड़ की नजूल जमीन कब्जाने के मामले में आरोपित अधिवक्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज छह कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट ने 31 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अवनीश दीक्षित की दो मुकदमों में जमानत अर्जी पर विवेचक के फिर समय मांगने पर सुनवाई की तारीख 28 अगस्त लगा दी गई। वहीं, बिकरू कांड के पैरोकार को धमकाने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
आरोपित अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विवेचक ने प्रार्थनापत्र देकर कहा कि अभियुक्त अवनीश दीक्षित को 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। विवेचक अवनीश की कस्टडी रिमांड के कारण साक्ष्य संकलन और पूछताछ में रवाना है। इसलिए तीन दिन का अतिरिक्त समय आख्या एवं केस डायरी उपलब्ध कराने के लिए दिया जाए।
31 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक
बचाव पक्ष ने कहा कि अगर विवेचक आख्या नहीं दे पा रहे हैं और समय देना आवश्यक है, तो अग्रिम तिथि तक जितेंद्र कुमार शुक्ला को गिरफ्तार न किया जाए। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र नौ अगस्त को दिया गया था, तब से कई बार विवेचक द्वारा समय मांगा जा रहा है। इस पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 31 अगस्त तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
अधिवक्ता की तरफ से बार एसोसिएशन महामंत्री आदित्य सिंह और लायर्स एसोसिएशन महामंत्री अभिषेक तिवारी ने पैरवी की। अभियोजन से जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उधर, अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अवनीश की जमीन पर कब्जे के प्रयास और डकैती के मुकदमे दोनों में जमानत पर सुनवाई की तारीख 28 अगस्त लगाई गई है। बिकरू कांड के पैरोकार को धमकाने में आरोपित यश मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई है, इस पर भी तारीख लग गई।