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    पेंशनधारकों के लिए बडी सुविधा, वीडियो में पलक झपकाते ही मोबाइल पर बन जाएगा जीवन प्रमाणपत्र

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    पेंशनरों के लिए ये अच्छी खबर है। अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाना होगा। अब मोबाइल पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एप डाउनलोड करके जैसे ही कैमरे के सामने पलक झपकाएंगे जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा।

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र के लिए न बैंकों की लाइन में लगना पड़ेगा, न ही कोषागार कार्यालय का चक्कर लगाना है। अब मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र एप डाउनलोड कर जैसे ही कैमरे के सामने पलक झपकाएंगे जीवन प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा। यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चेहरा पहचान प्रणाली के तहत शुरू की है। इस व्यवस्था से न केवल बुजुर्ग पेंशनरों को राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य निधि खाताधारकों को भी अपने दावे और निकासी में आसानी होगी। इन्हीं विषयों पर दैनिक जागरण में कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर में आए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने पाठकों के सवालों का जवाब दिया। पेश से पाठकों से सवाल-जवाब के कुछ अंश...

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    क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल। जागरण



    • प्रश्न: पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाणपत्र की नई सुविधा क्या है?, नीरज कुमार फतेहपुर
    • उत्तर – पहले पेंशनधारकों को हर साल बैंक या जनसेवा केंद्र जाकर अंगुली या आंख के निशान से सत्यापन कराना पड़ता था। अब मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र एप डाउनलोड करके चेहरा पहचान प्रमाणपत्र प्रणाली से यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। पेंशनर को केवल अपने मोबाइल में जीवन प्रमाण पत्र ऐप को खोलकर कैमरे के सामने पलक झपकाते ही सत्यापन पूरा होता है और कुछ ही क्षणों में जीवन प्रमाणपत्र पीडीएफ के रूप में मिल जाता है।


    • प्रश्न : जीवन प्रमाण पत्र के लिए मोबाइल पर क्या दस्तावेज लगते हैं?, रामकिशोर यादव, विजय नगर
    • उत्तर: केवल एक स्मार्ट मोबाइल फोन जिसमें कैमरा और इंटरनेट सुविधा हो, काफी है। इसके अलावा आधार संख्या, पेंशन भुगतान आदेश संख्या, मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो, और बैंक खाता विवरण आवश्यक हैं। अब अंगुली छाप मशीन की जरूरत नहीं है। एप के माध्यम से ही सबकुछ आनलाइन हो जाता है।

     



    • प्रश्न : तीन साल से पीएफ क्लेम नहीं मिला है, आफलाइन और आनलाइन आवेदन के बाद भी परेशानी हो रही है?, विमल कुमार श्रीवास्तव,लखनऊ
    • उत्तर: पीएफ क्लेम लेने के लिए आनलाइन ही आवेदन करना होता है, आफलाइन कोई आवेदन स्वीकार नहीं होते हैं। अगर तीन साल से क्लेम नहीं मिला है,तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ज्वाइंट डिक्लेरेशन फार्म का जमा नहीं करना है। इस फार्म को राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करके की जमा करें, इसके 21 दिनों के बाद क्लेम मिल जाएगा।

     



    • प्रश्न : भविष्य निधि दावा और निकासी प्रक्रिया का लाभ कैसे मिल सकता है?, श्रीप्रकाश दीक्षित, नौबस्ता
    • उत्तर: भविष्य निधि की पूरी व्यवस्था आनलाइन है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट के साथ ही उमंग एप के माध्यम से दावा किया जा सकता है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 21 दिन लगते हैं। भविष्य निधि पोर्टल से दावा दाखिल कर सकता है। घर, शादी, शिक्षा या बीमारी के लिए आंशिक निकासी भी वहीं से की जा सकती है।

     



    • प्रश्न : कंपनी पीएफ निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। क्या बिना नियोक्ता की अनुमति के भी दावा किया जा सकता है?, गुरवचन सिंह, निराला नगर
    • उत्तर: पीएफ निकालने के लिए नियोक्ता की अनुमति की कोई आवश्कता नहीं हैं। आनलाइन ही पूरी प्रक्रिया होती है। आधार और बैंक खाता सत्यापित है,तो कोई भी व्यक्ति यूएएन संख्या को डालकर आनलाइन आवेदन करें,उसे नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यह पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था है।

     



    • प्रश्न: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का लाभ कैसे मिलेगा?, सुमित कुमार पांडेय, लवकुश विहार, नौबस्ता
    • उत्तर: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि कंपनी बनाकर नौकरी देने वाले नियोक्ता को मिलती है। जिसमें वेतन 10 हजार रुपये से ऊपर होना चाहिए। इसमें लाभ उन्हीं को दिया जाता है, जिन कर्मचारियों को पीएफ खाता खोला जाता है। एक हजार रुपये तक का लाभ कर्मचारी को भी मिलता है।

     



    • प्रश्न: शादी, घर निर्माण या मरम्मत के लिए भविष्य निधि निकासी के क्या नियम हैं?, जयप्रकाश तिवारी, बर्रा एक
    • उत्तर:आंशिक निकासी के लिए केंद्र सरकार ने 13 अलग-अलग प्रकार के कारणों को समायोजित कर दिया है। शादी के लिए कर्मचारी अपनी या अपने बच्चों की शादी के लिए भविष्य निधि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकता है, बशर्ते उसने कम से कम सात वर्ष सेवा पूरी की हो। घर निर्माण या मरम्मत के लिए यदि कर्मचारी के नाम पर घर या भूमि है तो निर्माण या मरम्मत के लिए निधि का उपयोग किया जा सकता है। बीमारी की स्थिति में गंभीर बीमारी की स्थिति में स्वयं या परिवार के इलाज के लिए भी आंशिक निकासी की अनुमति है। सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया आनलाइन होती है।

     



    • प्रश्न : हायर पेंशन को लेकर अभी तक क्या निर्णय लिया गया है,अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही।, विनय कुमार गुप्ता,किदवई नगर
    • उत्तर: हायर पेंशन के लिए पुर्नविचार किया जा रहा है। जल्द ही कर्मचारियों को इस संबंध में सूचना मिलेगी। कर्मचारियों के हित में निर्णय आएगा। आगामी एक माह में प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है।

     



    • प्रश्न: भविष्य निधि खातों की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव के क्या उपाय हैं?, रमेश चंद्र गुप्ता, बाकरगंज
    • उत्तर: सभी खातों को अब आधार से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी तरह की फर्जी निकासी असंभव है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें, मोबाइल और बैंक विवरण समय-समय पर अद्यतन रखें तथा संदेश सुविधा चालू रखें ताकि हर गतिविधि की जानकारी मिल सके।

     



    • प्रश्न : भविष्य निधि संगठन से पेंशन हकदार कब होते हैं, इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है?, रमाशंकर यादव,तात्याटोपे नगर
    • उत्तर: किसी भी कंपनी में 10 साल तक लगातार काम करने और पीएफ जमा हाेने पर ही पेंशन के हकदार कर्मचारी होते हैं। कंपनी की ओर से पीएफ खाता खुलवाया जाता है। आधार, बैंक और मोबाइल नंबर को अपनी सदस्य संख्या से जोड़ लें और उमंग ऐप या भविष्य निधि पोर्टल से खुद सेवाओं को स्वयं भी देख सकते हैं।

     

     

    इन पाठकों ने भी पूछे सवाल

    विश्वनाथ दीक्षित विनायकपुर, भुवन जोशी विश्वबैंक बर्रा, रामनाथ सक्सेना गुजैनी, संजय कुमार आर्यनगर, कीर्ति गोयल केशवपुरम, रामकरण फर्रुखाबाद, अफसर अहमद विजय नगर, प्रियंका सिंह बिल्हौर, कृष्ण कुमार मिश्र पनकी, जयप्रकाश विनायकपुर, महेन्द्र कुमार अवस्थी कन्नौज।