कानपुर में बच्चे से कुकर्म करने वाले दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने दो साल बाद सुनाया फैसला
कानपुर की एक अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मनोज नामक व्यक्ति ने उसके नौ साल के बेटे के साथ नदी किनारे झाड़ियों में कुकर्म किया। अदालत ने पीड़ित और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो रविकरण सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 10 हजार रुपये की राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
बर्रा निवासी एक महिला ने गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि उनका बड़ा बेटा नौ साल का है और कक्षा दो में बर्रा स्थित एक स्कूल में पढ़ता था। वह अपने बेटे को साथ लेकर बर्रा निवासी मनोज की दुकान पर अक्सर सब्जी लेने जाती थी। 15 जनवरी 2023 को उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया।
इस कारण उन्होंने बेटे को सब्जी लेने भेजा। रात करीब नौ बजे मनोज उनके बेटे को मेहरबान सिंह का पुरवा स्थित नदी के किनारे झाड़ियों में ले गया और कुकर्म किया। इस दौरान अमानवीय हरकत भी की जिससे बेटा रक्तरंजित हो गया। वह किसी तरह भागकर उनकी पहचान की महिला के घर पहुंचा तो घटना की जानकारी हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वर्मा और विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्र, उसकी मां और पिता समेत आठ लोगों की गवाही कराई गई। पीड़ित की गवाही, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।

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