69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब 18 को सुनवाई, 15 माह में 23 से अधिक तारीख मिली
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई अब 18 तारीख को होगी। पिछले 15 महीनों में 23 से ज्यादा तारीखें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लगातार सुनवाई टलने से अभ्यर्थियों में निराशा है। अब सभी की निगाहें 18 तारीख की सुनवाई पर टिकी हैं, जहाँ किसी ठोस नतीजे की उम्मीद है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण से जुड़ा मामला अब 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया है।
पिछड़ा-दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह ने बताया कि सीनियर अधिवक्ता मनीष गोस्वामी और विक्रम ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि यह मामला वर्ष 2020 से लंबित है और पिछले 15 महीनों में 23 से अधिक बार तारीखें मिल चुकी हैं।
अभ्यर्थी अब तक न्याय के इंतजार में परेशान हैं, इसलिए कोर्ट को जल्द निस्तारण करना चाहिए। बेंच ने इस पर सहमति जताते हुए सुनवाई की निश्चित तारीख तय कर दी।
मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि जो अभ्यर्थी 2020 से याची बने हैं, उन्हें याची लाभ देकर मामले का अंतिम निस्तारण किया जाए। वहीं, महिला सभा की प्रवक्ता पूनम यादव और इंटरनेट मीडिया प्रभारी राजन जायसवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के त्वरित संज्ञान से अब आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की नई उम्मीद जगी है।

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