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    UP: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, ड्यूटी से गायब सात चिकित्साधिकारियों को किया बर्खास्त

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    Action of Dy CM Brajesh Pathak: जिला चिकित्सालय गौतमबुद्धनगर में अल्ट्रसाउंड की गलत रिपोर्ट बनाये जाने पर वरिष्ठ परामर्शदाता रेडियोलाजिस्ट की दो वेतनवृद्धियों को रोकते हुए परिनिंदा का दंड देने का निर्देश दिया गया है। 

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    उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के लोगों के समय पर उचित उपचार देने में बाधक बने चिकित्साधिकारियों और चिकित्साकर्मियों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने लंबे समय से तैनाती स्थल से अनुपस्थित सात चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। इनके साथ ही लापरवाही पर तीन की वेतन वृद्धि रोकी और एक से स्पष्टीकरण मांगा है।

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    उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिनको बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, उनमें अधिकांश मैनपुरी जिले के हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) लेखराजपुर मैनपुरी, सुलतानपुर सांडा, सढ़ौली कदीम सहारनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भोगांव मैनपुरी, हाटा कुशीनगर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बाराबंकी के अधीन एक चिकित्साधिकारी लंबे समय से चिकित्सीय तैनाती स्थल से अनुपस्थित थे।

    इन सभी को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने इन सभी चिकित्साधिकारियों के लम्बे समय से अपने उत्तरदायित्व से विरत रहने और चिकित्सकीय ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का संज्ञान लेते हुए उनको सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं।

    इनको बर्खास्त करने का आदेश

    • चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेखराजपुर, मैनपुरी।
    • चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव, मैनपुरी।
    • चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सुल्तानपुर सांडा, मैनपुरी।
    • चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, करहल, मैनपुरी।
    • चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सढ़ौली कदीम, सहारनपुर।
    • चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाटा, कुशीनगर।
    • चिकित्साधिकारी अधीन, सीएमओ बाराबंकी।

    परिनिंदा दंड के निर्देश
    इसके अलावा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) फर्रुखाबाद को मैनपुरी में शासकीय आवास को खाली करने में देरी के कारण परिनिंदा दंड के निर्देश उप मुख्यमंत्री ने दिए है। बरेली के 300 बेड अस्पताल के अधीक्षक को ओपीडी में मरीजों को सुचारु ढंग से सुविधाएं न दिए जाने, अधीनस्थ चिकित्सकों व कर्मचारियों पर नियंत्रण न रखने, साफ-सफाई का ध्यान न रखे जाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला चिकित्सालय गौतमबुद्धनगर में अल्ट्रसाउंड की गलत रिपोर्ट बनाये जाने पर वरिष्ठ परामर्शदाता रेडियोलाजिस्ट की दो वेतनवृद्धियों को रोकते हुए परिनिंदा का दंड देने का निर्देश दिया गया है। सीएमओ बुलंदशहर के अधीन चिकित्सक के गौतमबुद्ध नगर में तैनाती के दौरान निजी चिकित्सालयों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने, प्रभारी चिकित्साधिकारी पीएचसी मुडिया नबीबक्श बरेली में रहते हुए उच्चाधिकारियों से अभद्र व्यवहार करने पर गोंडा में तैनात चिकित्साधिकारी को तीन-तीन वेतनवृद्धियां रोकने और परिनिंदा का दंड दिए जाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ने दिए हैं।