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    एसआईआर का फार्म भरना होगा आसान, बीएलओ घर-घर पहुंचाएंगे प्रपत्र

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:00 AM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत फार्म भरना आसान कर दिया है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र देंगे और भरने में मदद करेंगे। मतदाता को जन्मतिथि, आधार नंबर, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर उसकी जानकारी भी देनी होगी। सही जानकारी भरकर बीएलओ को प्रपत्र जमा करें।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत फार्म भरना काफी आसान बना दिया है। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उसे भरने में सहायता भी करेंगे।

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    प्रपत्र में मतदाता को जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व एपिक नंबर माता का नाम व एपिक नंबर, मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी। जिनके पास पहले से वोटर आइडी है, वे उसमें दर्ज एपिक नंबर भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी और नीचे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एसआइआर की प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 में हुई एसआइआर की मतदाता सूची में है तो उससे जुड़ी जानकारी भी उसी प्रपत्र में भरनी होगी ताकि पुराना रिकार्ड लिंक किया जा सके।

    पूरा प्रपत्र भरने के बाद मतदाता को इसे बीएलओ को जमा करना होगा, जो इसकी जांच कर हस्ताक्षरित एक प्रति मतदाता को देंगे। आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि गणना प्रपत्र भरने के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।

    आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे गणना अवधि के दौरान सही-सही जानकारी भरें और समय से अपने प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि उनका नाम बिना त्रुटि के मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

    आयोग के पोर्टल पर देख सकते हैं 2003 की मतदाता सूची

    भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल (http://voters.eci.gov.in) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पार्टल (https://ceouttarpradesh.nic.in) से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में आप अपना या संबंधी का नाम देख सकते हैं।

    स्वयं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न होने की स्थिति में अपने संबंधी का नाम यदि उसमें है तो उसका विवरण भी स्वयं या फिर बीएलओ की सहायता से गणना प्रपत्र पर भरा जा सकता है।