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    उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा रोड टैक्स, अगले दो साल तक छूट रहेगी जारी

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:33 AM (IST)

    लखनऊ में धनतेरस और दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को जमा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क वापस मिलेगा। सरकार ने ईवी खरीदारों को अगले दो साल तक इन शुल्कों से छूट दी है। औद्योगिक विकास विभाग ने वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद परिवहन विभाग पोर्टल में संशोधन करेगा। पहले भी नीति लागू होने पर रिफंड हुआ था।

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    जागरण संवाददाता, लखनऊ। धनतेरस व दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क भले ही देना पड़ा लेकिन, सभी को जमा की गई धनराशि वापस मिलेगी। ईवी खरीदारों को अगले दो साल तक रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

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    14 अक्टूबर से प्रदेशभर में ईवी खरीदने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन की छूट नहीं मिल रही थी, 10 लाख रुपये तक का वाहन खरीदने पर नौ व 10 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 11 प्रतिशत रोड टैक्स देना पड़ा था। ऐसे ही दोपहिया वाहन स्वामियों को 300 और चार पहिया वाहन स्वामियों से 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी जमा कराया गया था।

    औद्योगिक विकास विभाग इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2022 के तहत दो साल तक वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आदेश 17 अक्टूबर को जारी कर चुका है, अब परिवहन विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। उसी आधार पर वाहनों का पंजीकरण पोर्टल संशोधित होगा, ताकि पहले की तरह मार्ग कर व पंजीकरण शुल्क न देने वालों का भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

    यह भी संयोग है कि नीति लागू होने के समय भी परिवहन विभाग को ईवी खरीदारों को धनराशि रिफंड करनी पड़ी थी, क्योंकि 13 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने नीति पर मुहर लगाया था। पहले औद्योगिक विकास विभाग और फिर परिवहन विभाग का आदेश व पोर्टल पर संशोधन में समय लगा था लेकिन, सभी खरीदारों को छूट का लाभ मिला था।

    ईवी नीति के पहले तीन साल की समय सीमा ऐसे समय पूरी हुई जब दीपावली व धनतेरस का त्योहार सिर पर था। प्रोत्साहन छूट के अंतिम दिन 13 अक्टूबर को रिकार्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई थी, लखनऊ में ही 642 वाहन बिके थे। छूट खत्म होने के बाद भी लोगों ने वाहन खरीदे।

    धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार व रविवार को था, लोग शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से बचते हैँ ऐसे में कई खरीदारों ने शुक्रवार को भी वाहन खरीदा, औद्योगिक विकास विभाग का आदेश उसी दिन शाम को जारी हुआ था। सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने बताया, ईवी खरीदारों को टैक्स की धनराशि वापस मिलेगी।

    अब ईवी पर सब्सिडी पर फंस सकता पेच

    नीति के तहत सरकार दो पहिया ईवी खरीदारों को पांच हजार व चार पहिया वालों को एक लाख और ई बस पर 20 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है। तय वाहनों की बिक्री न होने पर 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन हो चुका है। इसके तहत ईवी पर सब्सिडी अब 2027 तक सशर्त मिलेगी, यानी नीति में घोषित संख्या के वाहनों को ही सब्सिडी दी जाएगी।

    नीति में 25 हजार चार पहिया, दो लाख दोपहिया व 400 ई-बस और 1000 ई-गुड्स कैरियर को सब्सिडी दी जानी है। इनमें से करीब 17 हजार चार पहिया ईवी को सब्सिडी मिल चुकी है, त्योहार में बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री हुई है।