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    Lucknow Nagar Nigam Budget: नगर निगम करेगा आटो टेंपो और ई-रिक्शों का संचालन, यह होगा शुल्‍क

    By Anurag GuptaEdited By:
    Updated: Tue, 14 Jun 2022 10:50 AM (IST)

    Lucknow Nagar Nigam Budget लखनऊ नगर न‍िगम के अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इकाइयों के साथ ही वाहनों पर लाइसेंस शुल्क लगेगा। सदन ने इनके संचालन का जिम्मा नगर निगम को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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    Lucknow Nagar Nigam Budget: वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इकाइयों के साथ ही वाहनों पर लाइसेंस शुल्क लगेगा।

    लखनऊ, जागरण संवाददाता। आटो टेंपो, ई-रिक्शों का संचालन अब नगर निगम करेगा। ऐसे 83 स्थल चिह्नित किए गए हैं, जहां पर इन वाहनों का स्टैंड बनाया जाएगा। सदन ने इनके संचालन का जिम्मा नगर निगम को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अब इसके संचालन की नियमावली तैयार की जाएगी। इसी तरह सड़कों पर खड़े हो रहे वाहनों की भी नियमावली बनेगी।

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    वाहनों पर ऐसे लगेगा शुल्क (ट्रैवेल एजेंसी) वार्षिक दर रुपये में

    • छोटी कार : 2,500
    • टेंपो आटो रिक्शा : 2,000
    • बड़ी कार (एसयूवी, इनोवा, फाच्र्यूनर, स्कार्पियो) : 4,000
    • बड़ी बस व ट्रक : 6,000
    • मिनी बस व ट्रक : 5,000
    • छोटा माल ढुलाई वाहन : 4,000

    ट्रेवेल एजेंसियों के कार्यालयों का लाइसेंस शुल्क

    • बड़ी ट्रैवेल एजेंसी : 12,000
    • छोटी ट्रैवेल एजेंसी : 8,000
    • लक्जरी कार की एजेंसी : 24,000
    • सड़क पर अथवा सड़क के किनारे (घर के सामने को छोड़कर) खड़े वाहनों से वार्षिक पार्किंग शुल्क : 4,000
    • लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से चिह्नित 181 स्क्रैप सेंटर का लाइसेंस शुल्क
    • छोटे स्थल : 30,000
    • मीडियम स्थल : 45,000
    • बड़े स्थल : 60,000 (क्षेत्रफल के हिसाब से भी शुल्क की गणना होगी।)

    ऐसे मिलेगा हाउस टैक्स में ओटीएस का लाभ : आवासीय और अनावासीय भवनों पर एक अप्रैल 2022 तक के ब्याज में ओटीएस का लाभ 2,77,090 भवन स्वामियों (आवासीय) को मिलेगा, जिस पर 203.75 करोड़ की रकम बकाया है, जबकि 166.50 करोड़ का ब्याज है। अनावासीय 39,500 भवनों पर 382.08 करोड़ बकाया है, जिस पर 279.15 करोड़ का ब्याज है।

    इन पर भी लगेगा लाइसेंस शुल्क : नगर निगम सदन को अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इकाइयों के साथ ही वाहनों पर लाइसेंस शुल्क लगेगा। ईंट-भट्टा और औद्योगिक इकाइयां, डीजल से चलने वाले जनरेटर, बल्क वेस्ट जनरेटर्स इकाइयां, निर्माण इकाइयां, व्यावसायिक वाहनों, निर्माण सामग्री बेचने वाले, प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने वाली इकाइयां। इसके अलावा अब पार्किंग स्थल पर दुकानों का संचालन हो सकेगा।