Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में सहमति के बिना लगाए जा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर, उपभोक्ताओं के अधिकार का हो रहा उल्लंघन?

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि राज्य में उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जो विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 43 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में से लगभग 20 लाख बिना सहमति के लगाए गए हैं, और उपभोक्ताओं की सुरक्षा राशि भी स्थानांतरित कर दी गई है।

    Hero Image

    यूपी में सहमति के बिना लगाए जा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर, उपभोक्ताओं के अधिकार का हो रहा उल्लंघन?

    राब्यू, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य में उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड व पोस्टपेड का मीटर लगवाने का विकल्प दिया गया है। अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर का चुनाव स्वयं करे। राज्य भर में अब तक 43.44 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। इनमें से करीब 20.69 लाख प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की सहमति से बिना लगाए गए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं की जमा सुरक्षा राशि को भी बिना अनुमति के प्रीपेड खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।