69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में खत्म हो जाएगा आरक्षण विवाद? 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर सबकी निगाहें 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हैं। आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार से याची लाभ का प्रस्ताव पेश करने की मांग की है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। उनका कहना है कि मामला 2020 से लंबित है और सरकार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई है, जिससे अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।
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शिक्षक भर्ती के मामले 18 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद पर अब सभी की नजर 18 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। इस मामले को लेकर रविवार को आरक्षण से प्रभावित याची अभ्यर्थियों ने बैठक की।
बैठक में 50 से अधिक जिलों से अभ्यर्थियों ने मांग की कि 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार याची लाभ का प्रस्ताव पेश करे ताकि आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिल सके और विवाद का निस्तारण हो।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि यह मामला वर्ष 2020 से कोर्ट में लंबित है और पिछले 15 महीनों में 24 से अधिक बार सुनवाई टल चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अब तक किसी भी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई।
बिजनौर से आए अभ्यर्थी अमरदीप प्रजापति ने बताया कि न्याय में देरी से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। बैठक में राजेश चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रामविलास यादव, नितिन कुमार, बीपी डिसूजा, प्रदीप कुमार कमल, दीपशिखा और शिव शंकर सहित अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे।

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