यूपी में बिजली बिल बकाएदारों को बड़ी राहत देगी योगी सरकार, एक दिसंबर से इन लोगों को मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायादारों को बड़ी राहत देते हुए एक दिसंबर से 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जिन पर बिजली बिल बकाया है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से बकाया राशि की वसूली को बढ़ावा देना है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नेवर पेड (कभी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ता) और लांग अनपेड (लंबे समय से बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं) को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की जाएगी। जिसमें ऐसे उपभोक्ता यदि एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं तो उन्हें बकाए पर ब्याज (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
योजना के तहत यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी। प्रथम चरण (एक से 31 दिसंबर 2025 तक है) में पंजीकरण कराने पर मूलधन में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (एक से 31 जनवरी 2026 तक) में पंजीकरण कराने पर 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (एक से 28 फरवरी 2026 तक) में पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रविधान किया गया है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण बिजली चोरी के विवादों में फंसे हुए हैं।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील है कि वे योजना के प्रथम चरण में ही भाग लें। गरीब और मध्यमवर्गीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए लाई गई इस योजना में बकाए का भुगतान मासिक किस्तों में करने की सुविधा भी दी गई है। योजना अवधि में ओवर बिलिंग व अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन किया जाएगा। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट के साथ ही संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र के साथ ही विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।
योजना के तहत बिजली चोरी के प्रकरणों में शामिल उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण में छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को 2000 रुपये अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी अधिक हो का भुगतान करना होगा। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई ढिलाई न बरती जाए। अधिकारी/ कर्मचारी इस योजना को जनसंपर्क अभियान के रूप में जनता तक पहुंचाएं, ताकि हर पात्र उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके।
बकाएदारों के लिए पहली दिसंबर से लागू होगी बिजली बिल राहत योजना-2025
-कभी या लंबे समय से बिल न देने वाले 1.45 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
-बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले उपभोक्ता भी होंगे बिजली बिल राहत योजना के दायरे में
उपभोक्ताओं के लिए विकल्प
-एकमुश्त भुगतान
-750 रुपये मासिक किस्त में भुगतान
-500 रुपये मासिक किस्त में भुगतान
-मासिक किस्त में भुगतान करने वालों को अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। इसके साथ ही 31 मार्च 2025 तक के मूल बकाए में 10 प्रतिशत और पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
दो किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं तथा एक किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
-54 लाख नेवर पेड उपभोक्ता
जिन्होंने कभी बिजली का बिल जमा ही नहीं किया हो और कनेक्शन की तिथि 31 मार्च 2025 से पूर्व की हो
- 91 लाख लांग अनपेड उपभोक्ता
ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने बिजली बिल का अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 से पूर्व की हो
ऐसे मिलेगा लाभ
-पहले चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के मूल बकाये में से 25 प्रतिशत की छूट
-दूसरे चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के मूल बकाये में से 20 प्रतिशत की छूट
-तीसरे चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर विद्युत बिल के मूल बकाये में से 15 प्रतिशत की छूट

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