यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी प्रचार में कितने रुपये कर सकेंगे खर्च? उम्मीदवारों के लिए लिमिट तय
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम पांच लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को खर्चों का विस्तृत विवरण आयोग को देना होगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी सात लाख रुपये तक कर सकेंगे खर्च।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क, जमानत राशि व कुल चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। सदस्य ग्राम पंचायत से लेकर अध्यक्ष जिला पंचायत तक सभी पदों के लिए अलग-अलग शुल्क व खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। आयोग ने अपने पहले के सभी आदेशों को निरस्त कर इसे लागू कर दिया है।
आयोग ने नामांकन पत्रों का मूल्य, जमानत राशि व अधिकतम व्यय सीमा का नया आदेश सभी जिलों को भेज दिया है। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र शुल्क 200 रुपये रखा गया है। साथ ही जमानत राशि 800 रुपये जमा करनी होगी।
वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होगी। यानी नामांकन शुल्क 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये तय की गई है। यह अधिकतम 10 हजार रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे।
ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 600 और जमानत राशि तीन हजार रुपये रुपये रखी गई है। वहीं, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 300 और 1500 रुपये होगी। चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।
सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये नामांकन शुल्क रखा गया है। जमानत राशि तीन हजार रुपये रुपये है। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 300 रुपये और जमानत राशि 1500 रुपये रखी गई है। यह अधिकतम एक लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे।
सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क एक हजार रुपये और जमानत राशि आठ हजार रुपये रखी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि चार हजार रुपये रखी गई है। इस श्रेणी के उम्मीदवार 2.50 लाख तक खर्च कर सकते हैं।
प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क दो हजार रुपये और जमानत राशि पांच हजार रुपये तय की गई है। आरक्षित वर्गों के लिए एक हजार व 2500 रुपये रखी गई है। इस पद के उम्मीदवार 3.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क तीन हजार रुपये और जमानत राशि 25 हजार रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्गों के लिए 50 प्रतिशत की छूट इसमें भी मिलेगी। इस पद के उम्मीदवार सात लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे।

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