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    DA Hike: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में की 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

    Da Hike UP उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 16 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अभी तक राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता 53 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा था जिसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका एलान योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया है।

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Updated: Wed, 09 Apr 2025 07:11 PM (IST)
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    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बुधवार को 16 लाख राज्य कर्मचारियों का केंद्र सरकार की तरह दो प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया। कर्मचारियों को अब 53 प्रतिशत के बजाय 55 प्रतिशत प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए इस वर्ष एक जनवरी से दिया जाएगा। राज्य कर्मियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान अप्रैल माह के वेतन के साथ मई में दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर प्रतिमाह 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

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    संबंधित शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने दो अप्रैल को डीए बढ़ाने का आदेश जारी किया था। सात दिन बाद योगी सरकार ने भी डीए बढ़ाने का आदेश कर दिया। इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी एवं यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारी लाभांवित होंगे।

    एक जनवरी से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए

    अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़े हुए डीए की एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की देय राशि अधिकारियों-कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। यदि कोई भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो यह राशि उसके पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में प्रदान की जाएगी।

    एनपीएस से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की अवशेष राशि के 10 प्रतिशत के बराबर पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान पेंशन खाते में जमा करेगी।

    शेष 90 प्रतिशत धनराशि पीपीएफ में जमा कराई जाएगी, या फिर एनएससी दी जाएगी। ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो एक जनवरी 2025 से लेकर शासनादेश जारी होने की तिथि (नौ अप्रैल 2025) के बीच सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर होने वाले हैं उन्हें बढ़े हुए डीए का भुगतान नकद होगा। बढ़े हुए डीए के भुगतान पर मई में सरकार पर 107 करोड़ रुपये के साथ ही एरियर पर 193 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार आएगा। पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे।

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