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    पहली, दूसरी, तीसरी... अब BLO एप में बदल सकेंगे मतदाताओं की श्रेणी, यूपी SIR को लेकर नया अपडेट

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को पारदर्शी बनाने के लिए बीएलओ को ऐप में मतदाता श्रेणी संपादित करने का अधिकार दिया है। पहले बीएलओ को यह अधिकार नहीं था, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही थी। सपा की शिकायत के बाद आयोग ने ऐप को अपडेट किया है। तीसरी श्रेणी के मतदाताओं को नागरिकता का प्रमाण देना होगा।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को एप में मतदाताओं की श्रेणी एडिट करने का अधिकार मिल गया है। यह कदम उस समस्या के समाधान के रूप में आया है, जिससे बीएलओ और मतदाता दोनों जूझ रहे थे।

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    एसआइआर के तहत गणना प्रपत्रों को चार दिसंबर तक जमा किया जाना है। इसमें मतदाताओं से वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण दर्ज करने को कहा गया है। कई मतदाताओं को यह विवरण नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते बीएलओ को उन्हें तीसरी श्रेणी (अनट्रेस/नाट वेरीफाई) में दर्ज करना पड़ रहा था। बाद में कई मतदाताओं ने अपना विवरण खोज भी लिया, लेकिन एप में इसे संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इससे बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा था और मतदाताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

    इस बीच सपा ने भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। सपा का कहना था कि गलत श्रेणी में नाम दर्ज होने के करण बड़ी संख्या में मतदाता अनावश्यक रूप से तीसरी श्रेणी में आ गए हैं। इन सभी को भविष्य में चुनाव आयोग की ओर से नोटिस मिलेगा व अन्य जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एप को अपडेट कर श्रेणी एडिट का विकल्प उपलब्ध करा दिया है।

    आयोग के अनुसार, नई सुविधा से न केवल मतदाताओं को तत्काल राहत मिलेगी बल्कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान अधिक सटीक और सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा। इसके साथ ही आयोग को कम नोटिस जारी करने पड़ेंगे। तीसरी श्रेणी के सभी मतदाताओं को आयोग नोटिस देगा और उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि वह भारत के नागरिक हैं। इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल आदि आयोग को देना होगा। आयोग ने यह भी अपील की है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत श्रेणी में दर्ज हो गया है तो वह इसे दुरुस्त करा लें।

    एसआइआर अभियान में मतदाताओं की श्रेणियां

    • पहली श्रेणी: ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2025 व 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है।
    • दूसरी श्रेणी: ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है किंतु उनके माता-पिता या बाबा-दादी का नाम है।
    • तीसरी श्रेणी (अनट्रेस): ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2025 में है किंतु उनका स्वयं और न ही उनके माता-पिता या बाबा-दादी का नाम 2003 की सूची में नहीं है।