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    Mainpuri News: मायके से नहीं आई पत्नी तो पति ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, घर में मचा कोहराम

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 08:20 PM (IST)

    मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में पत्नी के मायके से न लौटने पर मोनू नामक एक व्यक्ति ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट के एक पुराने मामले में दो भाइयों पर जुर्माना लगाया गया है।

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    मायके से नहीं आई पत्नी तो पति ने फंदा लगाकर की आत्महत्या।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव महटौली में पत्नी के मायके से न आने से नाराज पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंदे से शव उतार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

    दन्नाहार थाना क्षेत्र के गांव महटौली निवासी 26 वर्षीय मोनू ने सोमवार दोपहर को घर से करीब तीन सौ मीटर दूर जामुन के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंदे से शव उतार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

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    पोस्टमार्टम हाउस पर स्वजन ने बताया कि कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई थी। लगातार फोन कर वह पत्नी से घर आने के लिए कह रहा था। सोमवार सुबह भी फोन पर पत्नी से बात हुई थी। इसके कुछ देर बाद मोनू ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में दन्नाहार प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना के संबंध में पुलिस केा अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

    मारपीट के दोषी भाइयों पर दो हजार का जुर्माना

    उधर, कोतवाली क्षेत्र में 24 साल पहले युवक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी भाइयों पर न्यायालय द्वारा दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा भी सुनाई है।

    कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1999 में करहल क्षेत्र के गांव रंपुरा निवासी उमेश चंद्र और उसके भाई राकेश चंद्र के खिलाफ युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई। जहां दोषियों ने न्यायालय के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जिसपर न्यायाधीश ने दोषियों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।

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