मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया कदम, ये हैं पात्रता की शर्तें
मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग को 452 जोड़ों का लक्ष्य मिला है जिनमें से 152 ने आवेदन किया है। सरकार प्रति जोड़े एक लाख रुपये खर्च करती है। नवंबर में बायोमीट्रिक सत्यापन के बाद विवाह संपन्न होंगे जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शासन ने वर-वधू की मंडप पर बायोमीट्रिक हाजिरी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जिले को 452 जोड़ों का लक्ष्य समाज कल्याण विभाग को दिया गया है।
अब तक जिले में 152 जोड़ों ने योजना का लाभ लेने के लिए अपने दस्तावेजों के साथ विभाग में ऑनलाइन आवेदन किए हैं। संभवत: नवंबर में इन जोड़ों को मंडप के नीचे बायोमीट्रिक हाजिरी लगाकर सात फेरे दिलाकर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
वर-वधू मंडप पर लगाएंगे बायोमीट्रिक हाजिरी, तभी मिलेगा लाभ
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक लाख रुपये प्रति जोड़ा खर्च करती है। कन्या के बैंक खाते में 51 हजार रुपये डाले जाते हैं। शेष धनराशि उपहार और आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन अक्सर शिकायतें मिलती थी कि वर-वधू के दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर दिए जाते हैं।
समाज कल्याण विभाग को मिला है ये लक्ष्य
इस पर सरकार ने रोक लगाते हुए विवाह स्थल पर ही दोनों की बायोमीट्रिक हाजिरी को आवश्यक कर दिया है। जिले में समाज कल्याण विभाग को मिले 452 जोड़ो के लक्ष्य में 152 जोड़ों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। विभाग इन आवेदनों के कागजात सत्यापन कराने में लग गई हैं। संभवत: नवबंर माह में इन जोड़ों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
ये होगी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता की शर्तें
- कन्या के परिवार के सभी श्रोतों से आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना जरूरी है।
- विवाह के इच्छुक कन्या के अभिभावक की ओर से लड़की और लड़के का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र जरूरी है।
- आधार कार्ड या मनरेगा जाब कार्ड, आरक्षितवर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट आकार की फोटो और कन्या के बैंक पासबुक की छायाप्रति व पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करना होता है।
जिले को 452 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य शासन से मिला है। अब तक 152 जोड़ों के अभिभावकों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। आवेदन का सत्यापन कराया जा रहा है। नबंवर में इन जोड़ो को बायोमीट्रिक हाजिरी के बाद विवाह संपन्न कराया जाएगा। - डॉ. अशोक कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी

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