मेरठ में 100 साल पुरानी दुकानों पर बनाए गए अवैध कांप्लेक्स, छह नवंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
मेरठ के बेगमपुल और सराफा बाजार में अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई होगी। मनोज चौधरी की जनहित याचिका में पुरानी दुकानों को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने से आग लगने पर जान-माल के खतरे की आशंका जताई गई है। याचिका में मेरठ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल, सराफा बाजार समेत विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए व्यावसायिक कांप्लेक्स के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में छह नवंबर को सुनवाई होगी। वैसे तो इस पर सुनवाई गुरुवार को होनी थी लेकिन क्रम संख्या 45 पर होने के कारण बारी नहीं आ सकी।
मनोज चौधरी की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उन्हाेंने इसमें यह आधार बनाया है कि 100 साल पुरानी दुकानों को तोड़कर बहुमंजिला कांप्लेक्स बना दिए गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं और वे दुकानें उत्पादों से भरी रहती हैं।
यदि इसमें आगजनी हुई तो भारी जान-माल का नुकसान हो सकता है। गलियां तंग होने के कारण न अग्निशमन वाहन पहुंच पाएंगे न ही लोग भाग पाएंगे। तेजी से बढ़ते अवैध कांप्लेक्स पर कार्रवाई न करने पर मेरठ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, उप्र शासन को प्रतिवादी बनाया गया है।

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