मीरजापुर में पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा
मीरजापुर में एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति राजू उर्फ राजनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजू ने 2015 में अपनी पत्नी रीता देवी की दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया।

कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ऋचा जोशी ने हत्या के मामले की शुक्रवार को सुनवाई की। अभियुक्त पति पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
इसके साथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। अभियोजन के अनुसार देहात कोतवाली के पहाड़ी गांव के रहने मुन्नर बिंद ने जिगना थाने में 15 अप्रैल 2021 को लिखित तहरीर दी कि मेरी छोटी बहन गुंजा देवी की शादी वर्ष 2012 में जिगना क्षेत्र के नेगुरावान सिंह गांव के रहने वाले रामनरेश बिंद के साथ हुई थी।
15 अप्रैल 2021 की सुबह करीब चार बजे सूचना मिली कि मेरी बहन गुंजा देवी को उसके पति रामनरेश बिंद ने अपने घर पर किसी बात को लेकर हुए झगड़ा के बाद मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। मुन्नर बिंद की तहरीर पर जिगना पुलिस ने अभियुक्त रामनरेश बिंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले को साबित करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने कुल सात गवाहों न्यायालय में प्रस्तुत कराया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त रामनरेश बिंद निवासी नेगुरावान सिंह थाना जिगना को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माने से दंडित किया।

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