कोर्ट का फैसला : लुटेरे को मिली 8 वर्ष व 8 माह की सजा...तीन दिन में हो जाएगी पूरी
मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 2016 में हुई कार लूट के मामले में अदालत ने दोषी आबिद को 8 साल 8 महीने की सजा सुनाई है। आबिद पहले ही 8 साल से ज्यादा जेल में काट चुका है, इसलिए उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। आबिद ने खुद न्यायालय में लूट की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की थी।

दिल्ली-देहरादून हाईवे कार लूट मामले के दोषी को न्यायालय ने सजा सुनाई। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून हाईवे कार लूट मामले के दोषी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। दोषी युवक ने नौ वर्ष पूर्व तमंचे के बल पर दिल्ली के कारोबारी युवक से कार लूटी थी। न्यायालय ने दोषी को 8 वर्ष और 8 माह की सजा सुनाई है, लेकिन दोषी तीन दिन बाद जेल से रिहा हो जाएगा।
डीजीसी राजीव कुमार शर्मा व एडीजीसी अरुण शर्मा ने बताया कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-7 निवासी अनुज गर्ग पुत्र अनिल कुमार गर्ग ने दर्ज कराए अभियोग में बताया था कि वह 9 मई-2016 को अपनी होंडा सिटी कार द्वारा ऋषिकेश से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जानसठ बाइपास पुल से करीब आधा किलोमीटर पहले वह लघुशंका के लिए कार से उतर रहा था, तभी चार लोग आए और बंदूक दिखाकर कार, उसका मोबाइल समेत जरूरी कागजात लूटकर फरार हो गए।
पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। एडीजीसी ने बताया कि जिला कारागार में निरूद्ध आबिद पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली, बागपत ने इस वारदात में शामिल होकर लूट करना स्वीकार किया था। उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वारदात स्वीकार की थी। उसके बाद अपर सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-तृतीय में उसके विरुद्ध सुनवाई की गई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश कमलापति ने सुनवाई के बाद दोषी आबिद को 8 वर्ष 8 माह की सजा के साथ चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अरूण कुमार के मुताबिक उसकी सजा तीन दिन बाद पूर्ण हो जाएगी। आरोपित 14 सितंबर-2016 से जेल में निरुद्ध है। आरोपित आठ वर्ष सात माह और 27 दिन की जेल में सजा भुगत चुका है, इसके चलते वह तीन दिन बाद रिहा हो जाएगा।

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