मौलाना साजिद रसीदी पर जीरो एफआईआर करने का आदेश, सांसद डिंपल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी
ग्रेटर नोएडा में सांसद डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में जिला न्यायालय ने बीटा दो कोतवाली पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मामले की विवेचना लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया जहाँ पहले से ही इस विषय पर मुकदमा दर्ज है। अधिवक्ता रामशरण नागर ने मौलाना साजिद रसीदी पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जिला न्यायालय ने बीटा दो कोतवाली पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने कोतवाली प्रभारी को एक सप्ताह में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही केस की विवेचना थाना विभूति खंड लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर करने को आदेशित किया है। जहां पहले से मुकदमा दर्ज है।
वकील व समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर आरोप लगाया कि 26 जुलाई 2025 की सुबह एक टीवी चैनल पर मुस्लिम स्काॅलर व ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जाने वाले मौलाना साजिद रसीदी का वीडियो प्रसारित हुआ।
जिसमें उन्होंने डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से न केवल एक महिला सांसद का अपमान हुआ।
बल्कि देशभर की करोड़ों महिलाओं की गरिमा भी आहत हुई। इस टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव फैलने और शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा भी पैदा हो गया था।
प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पाया कि लखनऊ के थाना विभूति खंड में पहले से ही इस विषय पर मामला दर्ज है। ऐसे में न्यायालय ने जीरो एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कर लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर करें।
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