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    नोएडा में 23 फार्म हाउस पर जमकर गरजा बुलडोजर, सिंचाई विभाग और प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई

    नोएडा में यमुना और हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र में बने 23 अवैध फार्म हाउसों को सिंचाई विभाग ने नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई क्योंकि ये निर्माण नदी के एक किलोमीटर के दायरे में हो रहे थे। विरोध करने पर फार्म हाउस मालिकों को पुलिस बल की मौजूदगी के कारण शांत कर दिया गया।

    By Kundan Tiwari Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 26 Aug 2025 09:08 PM (IST)
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    सेक्टर 151 के पास डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस ढहाए गए। सौ. नोएडा प्राधिकरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। यमुना हरनंदी डूब क्षेत्र में फार्म हाउस काटने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार को सेक्टर-151 स्थित हरनंदी व यमुना के डूब क्षेत्र में 23 फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया।

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    बताया जाता है कि नदी के एक किलोमीटर डूब क्षेत्र में यह निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि कार्रवाई के विरोध में थोड़ा फार्म हाउस का निर्माण करने वालों ने मुखर होने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर भारी भरकम पुलिस बल व प्रशासनिक अमला देखकर विरोध करने वाले शांत हो गए।

    बता दें कि कार्रवाई से पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से फार्म हाउस काटने वाले भारत शर्मा को 28 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। कहा गया था कि वह यमुना का डूब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर अवैध निर्माण करा रहे है।

    आपकी यह कार्यवाही कैनाल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। यदि नोटिस को लेकर आपको कोई आपत्ति है या कोई प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते है तो चार अगस्त को सुबह दस बजे कार्यालय जिलेदार सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद में संपर्क करें। अन्यथा बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

    मान लिया जाएगा आपको यह अपराध स्वीकार है। इसके फलस्वरूप वैधानिक कार्रवाई एक पक्षीय प्रयोग में लाई जाएगी। आप उचित दंड के भागी होंगे। इस कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने 20 अगस्त को कार्रवाई के लिए आदेश पत्र जारी किया था।

    इसमें स्पष्ट किया था कि फ्लड जोन में किसी प्रकार का निर्माण अनुमान्य नहीं है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत फ्लड जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनापत्ति नहीं दी जाएगी। न ही भू मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

    अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सींचपाल धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता केके शर्मा, नागेश मोहन, जिलेदार सुभाष चंद शर्मा, नोएडा प्राधिकरण उपमहाप्रबंधक विजय कुमार रावल समेत अन्य मौजूद रहे।