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    ग्रेटर नोएडा में CGST ITC में 23 करोड़ की धोखाधड़ी, फर्म मालिक अजहरुद्दीन गिरफ्तार

    Updated: Tue, 17 Jun 2025 10:34 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में सीजीएसटी ने मैसर्स न्यू ग्लोबल स्क्रैप ट्रेडर्स द्वारा 23.48 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी का खुलासा किया है। फर्म के मालिक अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया जिसने बिना माल आपूर्ति के चालान जारी कर आईटीसी का लाभ उठाया। जांच में पता चला कि कई आपूर्तिकर्ता फर्जी थे जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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    फर्म मालिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) ने एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट में 23.48 करोड़ की धोखाधड़ी पकड़ी है। फर्म के मालिक पर जीएसटी की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। मेरठ सीजेएम की विशेष अदालत ने फर्म मालिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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    सीजीएसटी गौतमबुद्ध नगर के आयुक्त संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिकारियों द्वारा जानकारी के आधार पर मैसर्स न्यू ग्लोबल स्क्रैप ट्रेडर्स के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के घोषित व्यापारिक स्थानों पर तलाशी ली गई और पाया गया कि वह अस्तित्व में ही नहीं हैं।

    साक्ष्य एकत्रित करने और डाटा का विश्लेषण करने पर सामने आया कि मैसर्स न्यू ग्लोबल स्क्रैप ट्रेडर्स द्वारा माल की आपूर्ति के बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लिया जा रहा था।

    जांच के दौरान फर्म के मालिक अजहरुद्दीन के बयान दर्ज किए गए, जिसके माध्यम से फर्म मालिक ने केवल चालान प्राप्त करने और बिना रसीद या माल की आपूर्ति किए सिर्फ चालान जारी करने के माध्यम से धोखाधड़ी कर आइटीसी का लाभ लेने और उसे आगे बढ़ाने की बात स्वीकार की है।

    एकत्र किए गए रिकार्ड और साक्ष्यों की प्रारंभिक जांच के आधार पर लगभग 23.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर आइटीसी का लाभ उठाने की बात सामने आई।

    इसमें विभिन्न गैर-मौजूदा फर्मों द्वारा जारी किए गए बिलों के आधार पर आईटीसी की धोखाधड़ी से लाभ उठाना और माल की प्राप्ति या आपूर्ति के बिना अयोग्य आईटीसी को आगे पास करना शामिल है, जिससे सरकारी खजाने को चूना लग रहा था।

    जांच के आधार पर मैसर्स न्यू ग्लोबल स्क्रैप ट्रेडर्स के मालिक अजहरुद्दीन को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों में शामिल पाया गया है।

    ऐसे में फर्म मालिक को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में विशेष सीजेएम की अदालत के आदेश पर 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।