नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज-2: 6 गांवों में निर्माण सामग्री ले जाने पर रोक, FIR व गैंगस्टर एक्ट की तैयारी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में बाधा डालने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। यमुना प्राधिकरण ने 6 गांवों में निर्माण सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी है। जमीन अधिग्रहण के बाद भी विरोध करने वालों पर एफआईआर और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।

निर्माण स्थल की गूगल लोकेशन दर्शाती तस्वीर।
मनोज कुमार शर्मा, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में अधिग्रहित छह गांव की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्ती अपना रहा है। अंधाधुंध अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए तहसील प्रशासन दो गांव के 100 अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए पत्र भेजने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उपजिलाधिकारी जेवर ने दूसरे चरण के छह गांव में भवन निर्माण की सामग्री आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद आपूर्ति करने वाले वाहनों और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बड़े स्तर पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों की आय के स्रोतों जांच के बाद भू माफिया घोषित करने एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जेवर के रन्हेरा, कुरैब, करौली बांगर, दयानतपुर, बीरमपुर, मुढ़रह छह गांवों में 1181.27 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। विस्थापित होने गांव करौली बांगर, रन्हेरा, कुरैब गांव में पुश्तैनी मकानों को मुआवजा उठाने के बाद बड़े स्तर पर और ज्यादा मुआवजे व प्लाट के लालच में अवैध निर्माण किया जा रहा है।
अवैध निर्माण कर अनुचित लाभ लेने और राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने के वालों के खिलाफ तहसील प्रशासन और पुलिस ने समन्वय कर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।
मंगलवार को तहसील प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण की फोटो सहित नगला हुकमसिंह व रन्हेरा में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जेवर व रबूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा गया था। अब उपजिलाधिकारी जेवर ने इन सभी गांव में निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।
साथ ही अवैध निर्माण करने वाले लोगों के आय के स्रोतों की जांच कराते हुए भूमाफियाओं की संलिप्तता मिलने पर भू माफिया घोषित कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की प्लानिंग की जा रही है।
"अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावित गांव में ईंट, बालू, रोड़ी,डस्ट,सरिया सहित सभी प्रकार के निर्माण सामग्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पुलिस को पत्र भेज इन गांव में निर्माण सामग्री आपूर्ति करने वाले वाहनों को तुरंत सीज करते हुए आपूर्ति करने वाली फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के छह गांव में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण में लगे पैसे का क्या स्रोत है इसकी भी जांच होगी।"
-अभय कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, जेवर
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