Pratapgarh Traffic Restrictions : दोपहर में शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, जाम की समस्या से मिलेगी राहत
Pratapgarh Traffic Restrictions प्रतापगढ़ में जाम से राहत पाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कुछ रास्तों को वन-वे कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी दीपक भूकर ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया है।

Pratapgarh Traffic Restrictions शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। Pratapgarh Traffic Restrictions शहर में हर दिन लग रहे जाम में फंसकर लोग परेशान हो रहे हैं। कार्यालय, स्कूल, बाजार, अस्पताल जाने में लेट हो जा रहे हैं। सहालग में यह समस्या और बढ़ जाती है। इससे लोगों को राहत दिलाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। दिन में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सोमवार से प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ रूट पर वन वे लागू कर दिया गया है।
ये वाहन सुबह आठ से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे
Pratapgarh Traffic Restrictions पेट्रोलियम टैंकर, रोडवेज, प्राइवेट बस एवं हल्के व्यवसायिक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक नगर में प्रवेश कई स्थानों से प्रतिबंधित किया गया है। भुपियामऊ चौराहा, कटरा चौराहा, सुखपाल नगर तिराहा, रंजीतपुर चिलबिला से सोनावां बार्डर व चिलबिला तिराहा से वाहन शहर में नहीं आने पाएंगे।
दोपहिया व एंबुलेंस का ही हो सकेगा प्रवेश
Pratapgarh Traffic Restrictions एसपी दीपक भूकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भंगवा चुंगी चौराहा से सदर मोड़ तिराहा तक बस-व्यावसायिक वाहनों पर वन-वे लागू रहेगा। राजापाल चौराहा से घंटाघर चौराहा की ओर दो पहिया व एंबुलेंस का प्रवेश ही रहेगा। ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। घंटाघर चौराहा से राजापाल चौराहा की ओर हल्के व व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही श्रीराम तिराहा से पंजाबी मार्केट में व्यवसायिक व हल्के वाहनों का प्रवेश सुबह नौ से रात नौ बजे तक नहीं होने पाएगा।
सड़क किनारे पार्किंग भी अब नहीं
इसी प्रकार निर्मल तिराहा से भैरोपुर तक व्यावसायिक वाहनों काे खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा। आंबेडकर चौराहा से मीराभवन चौराहा तक व्यावसायिक वाहनों का स्टैंडिंग व पार्किंग प्रतिबंधित है। पीडब्ल्यूडी तिराहा से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक टेंपो,कार,जीप सहित व्यावसायिक वाहनों काे खड़ा नहीं किया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं के लिए एलपीजी वाहन, पेट्रोलियम वाहन तथा दूध, ब्रेड, मेडिकल सामग्री सहित आवश्यक खाद्य पदार्थों से संबंधित मध्यम वाहनों को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक भंगवा चुंगी से ट्रेजरी चौराहा, राजापाल सदर मोड़ मार्ग से आवागमन की अनुमति रहेगी।
क्या कहते हैं एसपी
एसपी दीपक भूकर ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए प्रतिबंध लागू किया गया है। उल्लंघन करने पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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