Azam Khan News: डूंगरपुर मामले में आजम खान को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में आजम खान और ठेकेदार बरकत अली की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह निर्णय सुनाया। आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। दोनों ने अपील लंबित रहने तक जमानत मांगी थी।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सपा सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां की डूंगरपुर कांड से जुड़े मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने बुधवार को दिया।
मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली सजा के विरुद्ध अपील के साथ जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली और मोहम्मद आजम खां की जमानत अर्जियों पर एकसाथ सुनवाई के बाद गत नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था।
मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि 30 मई 2024 को रामपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
आजम खां ने सजा को आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी है। वादी अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खां, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार दिसंबर 2016 में आजम खां, सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसे पीटा था। उसके घर को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने ठेकेदार बरकत अली को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी खाली कराने के लिए रामपुर के गंज थाने में लूट, चोरी, हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत 12 मामले दर्ज कराए हैं।
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