अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को लगा झटका, जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज
अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अली अहमद पर एक प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। पुलिस ने अली अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने के मामले में आरोपित अली अहमद की जमानत अर्जी को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रापर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप है कि चकिया तिराहे पर असद कालिया, उमर, अली, अतीक अहमद का गनर ऐहतेशाम, करीम सहित अन्य ने गाड़ी में जबरन बैठा लिया। इसके बाद अतीक अहमद के आफिस ले गए। कमरे में बंद कर उसे मारापीटा। इसके बाद देवघाट वाली जमीन उमर व अली अहमद के नाम बैनामा करने के लिए कहा।
किसी तरह हाथ-पैर जोड़कर और समय लेकर उसने अपनी जान बचाई। कुछ दिनों बाद एक करोड़ 20 लाख रुपये असद कालिया को दिया। डर एवं भय की वजह से परिवार सहित लखनऊ में जाकर रहने लगा। अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि आरोपित के विरुद्ध 11 आपराधिक मामले हैं। वह भू-माफिया एवं संगठित गिरोह का सदस्य है।
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