जूनियर शिक्षक भर्ती: PNP सचिव से मांगे पर्सनल एफिडेविट, निर्देशों में विरोधाभास मिलने के बाद उठाया कदम
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से व्यक्तिगत हलफनामा म ...और पढ़ें

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से जुड़ी याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। प्रीति पांडेय की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। दरअसल ओएमआर शीट से जुड़े दो अलग-अलग निर्देशों में अंकों को लेकर विरोधाभास मिला है।
एक पत्र में दूसरे पेपर के 23 अंक बताए गए थे, जबकि बाद में जारी निर्देश में वही अंक 22 दर्शाए गए। इतना ही नहीं, प्रश्न संख्या 47 के लिए पहले पूरे अंक दिए गए थे, जबकि नए निर्देश में उसी उत्तर के लिए शून्य अंक दर्ज कर दिए गए हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, पेश दस्तावेज न तो मूल प्रति है और न ही उस पर किसी मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिससे उसकी प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दोनों में कोई एक निर्देश गलत है और यह संभव है कि बाद में पेश दस्तावेज इस अपील के प्रयोजन के लिए तैयार किया गया हो।
कोर्ट ने सचिव को यह स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि ओएमआर शीट के अंकों में बदलाव कैसे और क्यों हुआ। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2025 को होगी।

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