दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन पर आप भी 100 प्रतिशत छूट चाहते हैं? तो आज ही खरीद लें, कल से नहीं मिलेगी छूट
दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है! उत्तर प्रदेश सरकार 13 अक्टूबर तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% पंजीकरण शुल्क छूट दे रही है। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर मिलेगी जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है। एआरटीओ प्रशासन ने डीलरों को 13 अक्टूबर तक पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कर लगेगा। यह प्रयागराज समाचार का महत्वपूर्ण अपडेट है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले 100 प्रतिशत पंजीयन शुक्ल कल से खत्म हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इस दीपावली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। यूपी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले 100 प्रतिशत पंजीयन शुक्ल को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ आज यानी 13 अक्टूबर तक ये सुविधा मिलेगी। नए आदेश के अनुसार अगले दो साल तक उन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यह छूट मिलेगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग उप्र में हुई है।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कारण
एआरटीओ प्रशासन राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि उप्र शासन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट अब सिर्फ 13 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होगी।
कल से सिर्फ इन वाहनों पर 100 प्रतिशत मिलेगी छूट
इसी नीति के तहत शासन ने यह भी प्रविधान किया है कि 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में विनिर्मित, क्रय और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को भी कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 13 अक्टूबर तक बेचे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीयन उसी तिथि तक डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरा कर लें।
आज के बाद पंजीयत होने पर लगेगा टैक्स
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी कारणवश पंजीयन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर के बाद पूरी होती है तो ऐसे वाहनों पर कर स्वतः 4.0 पोर्टल पर आरोपित हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी संबंधित डीलर की होगी। ऐसे में दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कर लें।
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