Ziaur Rahman Barq: संभल सांसद ने आपराधिक केस कार्रवाई को हाई कोर्ट में दी चुनौती, कार्रवाई रद्द करने की मांग
समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। उन पर दंगा भड़काने सहित कई आरोप हैं। बर्क ने चार्जशीट और संज्ञान आदेश सहित पूरी कार्रवाई रद्द करने की प्रार्थना की है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। संभल स्थित जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में आरोपित समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही पूरी आपराधिक केस कार्रवाई रद करने की मांग की है।
संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी। घटना के बाद एसआइ दीपक राठी ने कोतवाली थाने में सांसद जिया उर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।
आरोपितों के खिलाफ दंगा भड़काने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। जिया उर रहमान बर्क ने अपनी याचिका में 12 जून 2025 को दाखिल की गई चार्जशीट और 18 जून 2025 को संभल कोर्ट द्वारा पारित संज्ञान आदेश सहित पूरी कार्रवाई रद करने की मांग की है।
यह भी प्रार्थना की है कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ दर्ज इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार और एसआइ दीपक राठी को प्रतिवादी बनाया गया है।
इस प्रकरण में 24 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सशर्त जमानत दे दी थी। जफर अली को पुलिस ने 23 मार्च 2025 को विवेचना के दौरान नाम सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि एफआइआर में उनका नाम नहीं था।
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