उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे उमर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने किया खारिज, अब हाई कोर्ट में बहस
उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को कोर्ट से जमानत नहीं मिली. उमर ने याचिका में कहा था कि हत्या के समय वह शहर में नहीं था, पुलिस ने उसे साजिश के तहत फंसाया है. कोर्ट ने उमर के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया चलने तक उमर को जमानत नहीं मिल सकती है. अब इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस होगी।

उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित बड़ा अपडेट आया है। बड़ी खबर यह है कि इस हत्याकांड में आरोपित उमर अहमद की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी उमर को जमानत नहीं मिल सकी है। उमर माफिया अतीक अहमद का बेटा है। वह जेल में सजा काट रहा है।
उमर की ओर से क्या दलीलें दी गईं
न्यायालय में जमानत याचिका में उमर की ओर से कहा गया कि उमेश पाल की हत्या के समय वह शहर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने साजिशन उसका नाम पूरे प्रकरण से जोड़ा है। कोर्ट ने उमर अहमद की ओर से की गई दलीलों को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा- जांच प्रक्रिया तक नहीं मिल सकती जमानत
कोर्ट ने कहा कि 12 से अधिक मामलों में उमर अहमद का नाम शामिल है। वह एक अपराधी के रूप में कई मामलों में नामजद है। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया चलने तक उमर अहमद को जमानत नहीं मिल सकती है। निचली अदालत ने उसके पुराने रिकार्ड को देखते हुए जमानत नामंजूर कर दी है। अब पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस होगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।