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    Voter List Verification : देश भर की मतदाता सूची में BLO तलाशेंगे मतदाता का नाम, चेक करेंगे कि कहीं और तो नहीं है नाम

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:37 PM (IST)

    Voter List Verification प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान, बीएलओ देश भर की मतदाता सूची जांचेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह पर तो नहीं है। वे 2002-04 की सूची से विवरणों का मिलान करेंगे ताकि विसंगतियाँ पकड़ी जा सकें। चार नवंबर से घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक 1000 मतदाताओं के लिए एक बीएलओ नियुक्त किया गया है, जो मतदाताओं को प्रपत्र भरने में मदद करेंगे।

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    Voter List Verification बीएलओ देश भर की मतदाता सूची जांचेंगे, इससे गलत नामों की पहचान हो सकेगी। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Voter List Verification मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरानबूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ सिर्फ संबंधित राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के मतदाता सूची की जांच कर यह देखेंगे के संबंधित व्यक्ति का नाम कहीं और तो नहीं है। यदि किसी अन्य सूची में नाम पाया गया, तब भी उन्हें मतदाता माना जाएगा।

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    पुराने रिकार्ड में विसंगतियां पकड़ी जा सकेंगी 

    Voter List Verification यदि कोई मतदाता अस्थायी रूप से बाहर गया है या कार्यालय समय में उपलब्ध नहीं है तो वह आनलाइन माध्यम से स्वयं भी विवरण अपडेट कर सकता है। पहले चरण में मतदाताओं के विवरण 2002-03-04 की सूची से मिलान किए जाएंगे ताकि पुराने रिकार्ड में विसंगतियां पकड़ी जा सकें।

    घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण चार नवंबर से 

    एसआइआर के लिए जनपद में भी जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद के सभी 46 लाख 87 मतदाताओं का ब्योरा शनिवार रात तक इकट्ठा कर लिया गया। सत्यापन में एक हजार मतदाताओं पर एक बीएलओ की तैनाती की जा रही है, जो सबसे पहले घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण करेंगे। यह कार्य चार नवंबर से शुरू किया जाएगा।

    2003 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं का ब्योरा

    Voter List Verification निर्वाचन आयोग ने प्रयागराज के सभी मतदाताओं के प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को भेज दिया है। इसकी डाउनलोडिंग के लिए बूथवार बीएलओ को सौंपा जाएगा, जो घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही मतदाताओं का ब्योरा है। एसआइआर सामान्य मतदाता सूची संशोधन से अधिक विस्तृत प्रक्रिया है।

    1000 मतदाता पर एक बीएलओ नियुक्त

    निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को फ्रीज की गई मतदाता सूची के अनुसार प्रत्येक मतदाता के लिए यूनिक एन्यूमरेशन फार्म (गणना प्रपत्र) तैयार करेंगे। इन फार्म में मौजूदा मतदाता सूची से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी होगी। हर 1000 मतदाता पर एक बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ नियुक्त किया गया है।

    बीएलओ फार्मों को अपने क्षेत्र के मतदाता तक पहुंचाएंगे 

    बीएलओ इन फार्मों को अपने क्षेत्र के मतदाता तक पहुंचाएंगे और उन्हें 2002-2004 में हुई पिछली एसआइआर के रिकार्ड से नाम या रिश्तेदारों के नाम से मिलान करने में मदद करेंगे। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों को आल-इंडिया डेटाबेस तक भी पहुंचाई जाएगी। इससे अगर मतदाता का नाम 2002-2004 में किसी अलग मतदान केंद्र, विधानसभा या राज्य में रहा हो तो उसका मिलान किया जा सके। नाम मिलान के साथ ही मतदाता का काम पूरा हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ द्वारा की जाएगी। बीएलओ फार्मों की मैचिंग और लिंकिंग के लिए अधिकतम तीन बार घरों का दौरा करेंगे।

    मता-पिता के नाम 2003 की सूची में तो नहीं देगे दस्तावेज

    -बीएलओ द्वारा दिए गए विशिष्ट गणना प्रपत्र में मौजूदा मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे। बीएलओ प्रपत्र देने के बाद जिन मतदाताओं के नाम उनमें हैं, यह मिलान करेंगे कि क्या उनका नाम 2003 की सूची में था। यदि हां, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरुरत नहीं होगी। अगर मतदाता का नाम उसमें नहीं हैं, बल्कि उनके माता-पिता के नाम सूची में थे, तो भी उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2002 से 2004 तक की एसआइआर मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मतदाता खुद भी इसका मिलान कर सकेंगे। जिनके नाम इनमें नहीं होंगे उन्हें पहचान, जन्म और निवास के दस्तावेज देने होंगे।

    एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा नहीं होंगे मतदाता

    -चुनाव आयोग ने मतदाता के लिए जरूरी अर्हताएं भी बताईं। इसके अनुसार संविधान की धारा 326 के अनुसार जो भी भारतीय नागरिक है, उसे 18 साल की आयु का होना, संबंधित क्षेत्र का निवासी होना, कानून के तहत किसी तरह के मामलों में वांछित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सूची में नाम शामिल कराने का अधिकार है। वहीं, भीड़भाड़ से बचने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे और ऊंची इमारतों, गेटेड कालोनियों और झुग्गी बस्तियों में नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

    जनपद में 1 करोड़ 85 लाख गणना प्रपत्रों का होगा वितरण

    एसआइआर के लिए जनपद में कुल लगभग एक करोड़ 85 लाख गणना प्रपत्रों का वितरण है। प्रत्येक मतदाता को तीन फार्म दिए जाएंगे। तीसरे फार्म की दो कापी होगी, जिसमें एक मतदाता के पास साक्ष्य के तौर पर होगी। जिले में वर्तमान में 46,86,887 मतदाता हैं, इस तरह सभी मतदाताओं के लिए चार प्रपत्र देने पर इनकी संख्या कुल एक करोड़ 85 लाख के करीब हो जाएगी।

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