सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने किया बरी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के विरुद्ध भड़काऊ भाषणबाजी के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे।
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जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के विरुद्ध भड़काऊ भाषणबाजी के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खान पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे।
इनमें एक मामला सिविल लाइंस कोतवाली का है। यह मुकदमा तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की ओर से हुआ था। इसमें आरोप था कि 23 अप्रैल 2019 को आजम खां की एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई, जिसमें वह जनसभा में मतदाताओं को पुलिस के प्रति भड़का रहे थे और निर्धारित अवधि के बाद भी मतदान करने के लिए उकसा रहे थे।
इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए आजम खां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना पूरी कर आजम खां के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने व लोगों को भड़काने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी।

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