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    Azam khan: भड़काऊ भाषण मामले में 18 दिसंबर को अदालत का फैसला, आप नेता फैसल खां लाला ने दर्ज कराया था मामला

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    रामपुर में आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 18 दिसंबर को फैसला आएगा। बचाव पक्ष ने बहस पूरी कर ली है, और न्यायालय ने फैसले के लिए सुरक्षित रख लिय ...और पढ़ें

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    आजम खां।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक मामले में 18 दिसंबर को फैसला आएगा। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। पत्रावली अंतिम बहस में लगी थी। मंगलवार को बचाव पक्ष ने बहस की। उनकी बहस पूरी हो गई है। न्यायालय ने पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित रख ली है। 18 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। न्यायालय ने फैसला आने से पहले अभियोजन को अपनी बहस करने को कहा है।

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    अंतिम बहस में लगी थी पत्रावली, बचाव पक्ष ने पूरी की बहस


    भड़काऊ भाषण का यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। तब आजम खां पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा है कि 29 मार्च 2019 को आजम खां ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया था, जिसकी वीडियो प्रसारित हुई थी। उसमें आजम खां लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त) समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे।

    अभियोजन को फैसला आने से पहले बहस पूरी करनी होगी बहस

    आजम खां अपने भाषण में कह रहे थे कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। यह जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच पूरी कर पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

    सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई है। 18 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। उससे पहले अभियोजन को अपनी बहस करनी होगी।