Saharanpur : गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पर जुर्माना, पीड़ित परिवार को ब्याज सहित अदा करनी होगी खर्च की गई रकम
Saharanpur News सहारनपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक मामले में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने अस्पताल को पीड़ित परिवार को खर्च की गई राशि सात प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का भी आदेश दिया। इस मामले की शिकायत सहारनपुर के गांव बबैल बुजुर्ग के राजेश पुंडीर और उनकी पत्नी सुनीता की ओर से दाखिल की गई थी।

संवाद सहयोगी, जागरण, सहारनपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा गया है कि वह पीड़ित परिवार को खर्च की गई रकम सात प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करें।
यह है मामला
मामले की शिकायत गांव बबैल बुजुर्ग के राजेश पुंडीर और उनकी पत्नी सुनीता की ओर से दाखिल की गई थी। कहा गया था कि दुर्भाग्यवश उनका पुत्र एक दुर्घटना में मर गया। इसके पश्चात उन्होंने यशोदा अस्पताल के विज्ञापन को देखकर आइवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा करने की इच्छा जाहिर की थी।
साढ़े तीन लाख से अधिक रुपये खर्च किए
यशोदा अस्पताल की ओर से सहारनपुर में एक सप्ताह में एक दिन डाक्टर आता था। जो मरीज को देखकर उनकी समस्याओं का निदान करता था। यशोदा अस्पताल की तरफ से आई डाक्टर ने सुनीता को जांच आदि के बाद विश्वास दिलाया कि वह गर्भवती हो सकती है। कहा बच्चा जन्म ले सकता है। इसके लिए राजेश और सुनीता ने साढ़े तीन लाख से अधिक रुपये खर्च किए। डाक्टर ने सुनीता को कई बार गाजियाबाद बुलाया।
अंत में यह कहकर मना कर दिया कि सुनीता की आयु ज्यादा हो गई है। अब बच्चा पैदा होने की उम्मीद नहीं है। यह सुनकर दंपती ने अधिवक्ता के माध्यम से अस्पताल को नोटिस भेजा।
सेवा में कमी के लिए दोषी करार देने के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार और सदस्य राजीव कुमार व नूतन शर्मा ने इस मामले में अस्पताल को सेवा में कमी का दोषी माना। अस्पताल पर तीन लाख 74 हजार 505 रुपये ब्याज के साथ लौटने के आदेश दिए। यही नहीं अदालत ने अस्पताल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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