कांवड़ियों को अपशब्द कहने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य और इकबाल महमूद पर शिकायत दर्ज
कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य और इकबाल महमूद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में उनकी टिप्पणियों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में कई हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

जागरण संवाददाता, चंदौसी। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के आदेश के बाद मामले में परिवाद दर्ज कर लिया गया है। अब 27 नवंबर को परिवादी सिमरन गुप्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इस वर्ष 21 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दायर की थी।
किस आरोप में दायर की गई याचिका?
सिमरन गुप्ता की ओर से यह याचिका इस आरोप में दायर की गई थी कि दोनों नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजकतत्व’ कहा था। 17 अक्टूबर को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अगली तारीख 29 अक्टूबर तय की गई थी। उस तारीख पर कोर्ट ने जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता प्रसून निक्की ने बताया कि प्रारंभ में सीओ संभल की ओर से जो रिपोर्ट कोर्ट में जमा की गई थी, उसमें घटना की सत्यता अथवा असत्यता की जांच के बजाय केवल वादी के मूल निवास की तस्दीक की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में नई रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट ने जिरह पूरी कराई थी।

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