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    Bulldozer Action: यूपी के श्रावस्ती में आज दुकानों पर गरजेगा बुलडोजर, डीएम ने जारी किया अलर्ट, मचा हड़कंप

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 08:34 AM (IST)

    श्रावस्ती के भिनगा नगर में ईदगाह से तहसील तिराहे तक सरकारी जमीन पर बने लगभग 53 मकान और दुकानों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से गिराया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की चेतावनी के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वे दुकानें खाली करने में जुट गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा नगर के ईदगाह से तहसील तिराहे तक सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई लगभग 53 मकान व दुकानों पर बुधवार सुबह छह बजे से बुलडोजर चलेगा। मंगलवार रात में प्रशासन ने घोषणा करवाकर इसके लिए चेतावनी जारी की तो हड़कंप मच गया।

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    आनन-फानन में दुकानदार दुकाने खाली करने में जुट गए। शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भिनगा नगर क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान मुस्तैद किए जा रहे हैं। जिले में अतिक्रमण पर प्रशासन की अब तक यह सबसे बड़ी कार्रवाई होगी।

    भिनगा नगर के मुख्य चौराहे पर ईदगाह से तहसील तक (नानजेड-ए श्रेणी) की सरकारी जमीन स्थित है। वर्षों पहले लोक निर्माण विभाग ने इस जमीन को वन विभाग को हरित प‌ट्टी विकसित करने के लिए दिया था। यहां पौधे लगे, लेकिन धीरे-धीरे सूख गए और लोगों ने झोपड़ पट्टी रखकर कब्जा कर लिया।

    धीरे-धीरे झोपड़ पट्टी पक्के मकानों व दुकानों में तब्दील हो गई। दुकानें किराए पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर इसकी शिकायत हुई थी। इसे संज्ञान। में लेकर लोक निर्माण विभाग ने पड़ताल शुरू की।

    टीम में लोक निर्माण विभाग के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। गहराई से हुई जांच में जमीन सरकारी और इस पर बने मकानों व दुकानों का अवैध होना पाया गया। इसके बाद नोटिस चस्पा कर भवन व दुकान के मालिकों से सरकारी जमीन पर निर्माण के लिए जरूरी आदेश से संबंधित अभिलेख मांगे गए थे।

    अभिलेख न होने पर मकान व दुकान खाली करने को कहा गया था। नोटिस चस्पा होने के बाद पक्षकारों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में 21 जुलाई को जिला प्रशासन को निर्णय लेने के आदेश दिए थे।

    बुलडोजर कार्रवाई से पहले कमेटी गठित कर मकान व दुकान से संबंधित अभिलेखों को देखने और पक्षकारों की बात भी सुनने के लिए चार व पांच अगस्त की तिथि तय गई। इस आशय की नोटिस भी चस्पा की गई थी।

    चस्पा नोटिस में बताया गया था कि पक्षकार अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अपनी बात रखें। अवैध निर्माण के लिए वैध अभिलेख न मिलने पर प्रशासन ने इसे ढहाने का निर्णय लिया है।

    आसरा आवास का भी दिया प्रस्ताव

    अवैध निर्माण ढहाने से कोई बेघर न हो इसके जिला प्रसाशन ने पात्र लोगों के मुख्यमंत्री आसरा आवास योजना से लाभांवित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके लिए एक भी आवेदन नहीं आए।

    भिनगा नगर में ईदगाह से तहसील तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बनाए गए दुकान व मकान को बुधवार को ढहाया जाएगा। बुधवार को सुबह छह बजे से कार्रवाई शुरू होगी। दुकानें खाली करने लिए अलर्ट जारी किया गया है।- अजय कुमार द्विवेदी, डीएम श्रावस्ती।