श्रम विभाग में स्कूलों के वाहनों व चालकों का पंजीयन जरूरी, अन्यथा कार्रवाई, जानें बदले हुए नियम...
वाराणसी में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत जागरूकता और पंजीकरण अभियान चल रहा है। ट्रांसपोर्टरों यूनियनों और वाहन स्वामियों को पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। सहायक श्रम आयुक्त अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से होगा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक विशेष जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मोटर परिवहन कर्मकारों तथा ट्रांसपोर्टरों और मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियनों को अधिनियम की जानकारी देकर कानूनों प्रावधानों का पालन कराया जा रहा है।
इसके तहत सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों, बस/ट्रक स्वामियों तथा अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपना पंजीकरण करा लें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
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सहायक श्रम आयुक्त अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि इस अभियान में वाराणसी मंडल के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भी प्रतिष्ठानों व स्कूल में जाकर व कैम्प के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
यह पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल (https://niveshmitra.up.nic.in) पर स्वयं या कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से कराया जा सकता है। अपील किया कि यदि किसी वाहन स्वामी या कर्मकार को पंजीयन कराने में कोई तकनीकी या प्रक्रिया संबंधित समस्या होती है तो वे अपर श्रमायुक्त नाटी इमली में संपर्क कर सकते हैं। श्रम विभाग ने सभी बस, ट्रक मालिकों, ड्राइवरों, क्लीनरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें।
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मोटर परिवहन पंजीयन नवीनीकरण शुल्क प्रति वर्ष
- दो से 10 कर्मकारों की संख्या पर 150 रुपये
- 11 से 20 कर्मकारों की संख्या पर 300 रुपये
- 21 से 50 कर्मकारों की संख्या पर 600 रुपये
- 50 से 100 कर्मकारों की संख्या पर 1000 रुपये
- 101 से 200 कर्मकारों की संख्या पर 2000 रुपये
- 200 से अधिक कर्मकारों पर 4000 रुपये शुल्क
पंजीयन एवं नवीनीकरण के ये दस्तावेज आवश्यक
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल आई डी
- मोटर वाहन की आरसी
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