वाराणसी में वीडीए की छापेमारी, बेसमेंट में अवैध निर्माण पर नोटिस
वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में कई इमारतों के बेसमेंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कई बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत किया जा रहा था। वीडीए ने भवन मालिकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भवन के बेसमेन्ट में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई हुई मिलीं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने जानकारी दी है कि शुद्धिपुर स्थित एक पूर्व निर्मित भवन में मुधना देवी द्वारा मेडिक्स डायग्नोस्टिक सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। इस भवन के बेसमेन्ट में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं।
निर्माण की वैधता प्रस्तुत करने के लिए निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किया गया है और बेसमेन्ट को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार, गिलट बाजार में एक अन्य पूर्व निर्मित भवन में आदित्य विजन नामक शो-रूम का संचालन गणेश वर्मा द्वारा किया जा रहा है, जहाँ बेसमेन्ट का उपयोग स्टोर और पार्किंग के लिए किया जा रहा है।
अर्दली बाजार में भी एक पूर्व निर्मित भवन के बेसमेन्ट में रमेश प्रसाद जायसवाल द्वारा मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है। इसके अलावा, पियरिया पोखरा तेलियाबाग में एक पूर्व निर्मित भवन के बेसमेन्ट में सीड़ी की दुकान का संचालन हो रहा है। इन सभी निर्माणकर्ताओं को निर्माण की वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और बेसमेन्ट को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संदर्भ में अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नर ने बताया कि अंडरग्राउंड पार्किंग का संबंध वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम से है। इसके अतिरिक्त, सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाती है। सड़क पर यातायात के सुगम संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के खिलाफ क्रेन के माध्यम से लिफ्टिंग और शमन की कार्यवाही की जाती है।
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा की गई यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माण और पार्किंग की समस्या को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी संबंधित निर्माणकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने बेसमेन्ट को खाली करें और निर्माण की वैधता प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहर में सभी गतिविधियाँ नियमों के अनुसार संचालित हों, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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