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    Uttarakhand News: गोवंश के हत्यारों पर सरकार का कड़ा प्रहार, अब तक 14 तस्करों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 01:46 AM (IST)

    उत्तराखंड सरकार गोवंश तस्करी रोकने के लिए सख्त हुई है। तीन जिलों में 14 गो हत्यारे गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं और 25 की हिस्ट्रीशीट खुली है। 515 मुकदमे दर्ज हुए जिनमें 1588 आरोपी हैं। पुलिस और तस्करों के बीच 23 मुठभेड़ें हुईं जिनमें हथियार और गोमांस जब्त हुआ। मुख्यमंत्री ने गो संरक्षण को प्राथमिकता बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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    अब तक 14 गोवंश के हत्यारों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो,  देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में गोवंश की तस्करी और गोकशी पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार गंभीर हुई है। इस कड़ी में गो संरक्षण कानून को सख्त बनाने के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य के तीन जिलों में तीन साल के भीतर 14 गो हत्यारों व तस्करों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है।

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    इनमें हरिद्वार में नौ, ऊधम सिंह नगर में चार और देहरादून में एक आरोपित के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। यही नहीं, इन तीनों जिलों में 25 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट भी पुलिस ने खोल दी है। इसके अलावा इन जिलों में अब तक 515 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1588 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया।

    दरअसल, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में गोमांस की बिक्री पर सख्ती किए जाने के बाद इस तरह की सूचनाएं मिल रही थीं कि गोवंश हत्यारे व तस्कर उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अपना जाल बिछा सकते हैं। इसे देखते हुए धामी सरकार ने राज्य में लागू गो संरक्षण कानून में कड़े प्रविधान किए। इसके तहत गोवंश के हत्यारों व तस्करों पर नकेल कसने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं।

    पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार ऊधम सिंह नगर व हरिद्वार जिलों के साथ ही देहरादून के पछवादून क्षेत्र में की गई सख्ती के फलस्वरूप गोवंश की हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगा है। सख्ती के क्रम में इन मामलों में संलिप्त तत्वों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

    जानकारी दी गई कि इन्हीं तीन जिलों में पिछले तीन साल में पुलिस व गोवंश तस्करों के मध्य मुठभेड़ की 23 घटनाएं हुई हैं। इनमें हरिद्वार की 11, ऊधम सिंह नगर की पांच व देहरादून की सात घटनाएं शामिल हैं।

    यही नहीं, पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपितों से अवैध असलहा, गोकशी में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार, वाहन और बड़ी मात्रा में गोमांस जब्त किया गया। ये बात भी सामने आई है कि सख्ती के बावजूद इस अवैध कारोबार में लिप्त तत्व नये तरीके ईजाद कर रहे हैं। तीन दिन पहले हरिद्वार जिले में गोकसी व मांस की तस्करी में महिलाओं के नाम तक सामने आए थे।

    गो संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहां गोवंश की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में गो संरक्षण कानून को सख्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे राज्य के जिलों में ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखने और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

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