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    धामी कैबिनेट का फैसला, ऊधम सिंह नगर में कालोनियों व व्यावसायिक निर्माण को भूमि आवंटन को स्वीकृति

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 07:37 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने ऊधम सिंह नगर जिले में विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यह भूमि नियोजित कॉलोनियों और व्यवसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने सेवा का अधिकार अधिनियम की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में रखने और महाधिवक्ता कार्यालय में नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है।

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    भूमि आवंटन को धामी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। File Photo

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। ऊधम सिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों व व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला में भूमि आवंटन को धामी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।

    रुद्रपुर तहसील के गांव फाजलपुर महरौला की कुल 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर को आवंटित किया जाएगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि ग्राम फाजलपुर महरौला में कुल 9.918 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर विकास प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर को आवंटित की जाएगी।

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    विधानसभा पटल पर रखेंगे सेवा का अधिकार की रिपोर्ट

    कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी।

    सेवा का अधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था है कि आयोग की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही और कार्यवाही नहीं करने के कारणों की एक सालाना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसी व्यवस्था के तहत यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसकी प्रतियां विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी।

    महाधिवक्ता कार्यालय में दो पदों के सृजन को हरी झंडी

    मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल व उच्च न्यायालय के सहयोग से देहरादून में 12 व 13 अप्रैल को हुए उत्तर क्षेत्र के सम्मेलन में व्यय धनराशि के भुगतान में छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं महाधिवक्ता उत्तराखंड के कार्यालय में आशुलिपिक व वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के एक-एक पद सृजित करने को मंजूरी मिली है।