बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण: सुप्रीम कोर्ट के हाथ में 50 हजार की आबादी की किस्मत, अब 16 दिसंबर को होगा फैसला
हल्द्वानी के बनभूलपुरा-गफूरबस्ती क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। रेलवे का दावा है ...और पढ़ें

क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात, जीरो जोन घोषित करने के साथ ही ड्राेन से भी रहेगी निगरानी. Concept
जागरण टीम, हल्द्वानी/नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा-गफूरबस्ती क्षेत्र में रेलवे की 31.87 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। बुधवार को सुनवाई होनी थी, अब सुनवाई की नई तारीख 16 दिसंबर तय की गई है। इससे पहले दो दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ में समयाभाव में सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई करेगा। बुधवार को कोर्ट के संभावित निर्णय को लेकर रेलवे, राज्य सरकार से लेकर पुलिस-प्रशासनिक तंत्र अलर्ट मोड पर रहा।
गौलापार हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हल्द्वानी की कोर्ट ने उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से बेदखली नोटिस के विरुद्ध दायर 33 अपीलों को खारिज किया था। साथ ही रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के देश भी दिए थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को नैनीताल हाई कोर्ट ने 31.87 हेक्टेयर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।
रेलवे का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे विस्तार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। रेलवे ओर चिन्हित बनभूलपूरा क्षेत्र की संबंधित भूमि में 4365 घर हैं। इसमें लगभग 50 हजार की आबादी निवास करती है। जहां मंदिर, मस्जिद मिलाकर करीब 25 धार्मिक स्थल, पांच सरकारी व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। बुधवार को अंतिम सुनवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसके लिए 400 पुलिसकर्मी मुस्तैद कर दिए और क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी व ड्रोन की निगरानी भी की गई। एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील की और कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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