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    Uttarakhand: चरस तस्करी में हरियाणा के दो अभियुक्तों को 12-12 साल कठोर कारावास, 2.40 लाख जुर्माना

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    नैनीताल की अदालत ने चरस बरामदगी मामले में हरियाणा के दो अभियुक्तों को 12-12 साल की सजा सुनाई है और 2.40 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों ने चरस बेचकर नवयुवकों को शारीरिक रूप से कमजोर किया जो कि एक गंभीर अपराध है। पुलिस ने 2021 को चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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    दो अभियुक्तों को 12-12 साल कठोर कारावास व 2.40 लाख जुर्माने की सजा। Concept Photo

    जासं, नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीव कुमार की काेर्ट ने चरस बरामदगी मामले में हरियाणा के दो अभियुक्तों को 12-12 साल कठोर कारावास व दोनों को 2.40 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

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    जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषसिद्ध अभियुक्तों ने चरस को समाज विरोधी कार्यों में नवयुवकों को बेचकर उनको शारीरिक रूप से कमजोर किया। यह अपराध गंभीर व समाज विरोधी है। कोर्ट के निर्णय के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूजा साह के अनुसार 24 फरवरी 2021 को भीमताल के तत्कालीन थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोहरा पुलिस कर्मियों के साथ टीआरएच तिराहा पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मल्लीताल से पैदल आ रहे दो लोगों को रोका।

    शक होने पर उनके बैगों की तलाशी ली तो दोनों सकपका गया। पुलिस ने बैग में अभियुक्त सुमित पुत्र राज कवार, ग्राम नकलोई, पोस्ट विघ्लन, थाना, सदर तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत हरियाणा व से 1.517 किग्रा जबकि आनंद सिंह पुत्र चंदूप निवासी उपरोक्त से डेढ़ किलो चरस बरामद की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में चरस की वजन तोला गया, एनडीपीएस में मामला दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मोबाइल कब्जे में लिया गया।

    विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 के अंतर्गत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए एडीजीसी पूजा साह की ओर से नौ गवाह तथा पांच अन्य सबूत पेश किए गए।

    अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों के कृत्य को समाज विरोधी बताते हुए 12-12 साल कठोर कारावास व दो लाख 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।