Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हादसा होने पर PWD - सिंचाई विभाग और एजेंसी होगी जिम्मेदार

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि सड़क या पुल निर्माण में लापरवाही से दुर्घटना होने पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और संबंधित एजेंसी जिम्मेदार होंगे। अदालत ने सुरक्षा मानकों का पालन करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image

    पुल की रखरखाव की जिम्मेदारी अब लोनिवि की है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने विकास नगर में आसन बैराज पुलों के मामले में सुनवाई करते हुए पुल को आवाजाही के लिए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही हादसे की स्थिति में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व संबद्ध एजेंसी की जिम्मेदारी तय कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है, इससे सीमावर्ती लोगों को लाभ होगा। यह भी बताया गया कि स्क्रू पुल की मरम्मत कर ली गई है, निजी एजेंसी से इस पुल की जांच करवाई गई है, जांच में पुल को सुरक्षित माना गया है। यूजेवीएनएल की ओर से इस पुल को लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। रखरखाव की जिम्मेदारी अब लोनिवि की है।

    शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में विकास नगर निवासी रघुनाथ सिंह नेगी और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आसन बैराज से गुजरने वाली नहरों पर 60 के दशक में 15 पुल बनाए गए थे, इसमें से पांच पुलों की स्थिति खराब है। पांचों पुल काफी जर्जर हालत में हैं। इन पुलों की की भार वहन क्षमता नहीं रह गयी है। जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा इन पुलों की मरम्मत कराई जाय और भारी वाहनों के चलाने पर रोक लगाई जाए।