Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिकेटर मोहम्मद शमी को पत्नी-बेटी को हर महीने देने होंगे चार लाख रुपये, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश

    क्रिकेटर मोहम्मद शमी को रखरखाव खर्च के रूप में हर महीने पत्नी-बेटी को चार लाख रुपये देने होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां को एक लाख 50 हजार रुपये प्रति माह और बेटी को दो लाख 50 हजार रुपये प्रति माह रखरखाव खर्च देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को छह माह में मामले का निस्तारण करने का भी आदेश दिया है।

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Wed, 02 Jul 2025 06:59 AM (IST)
    Hero Image
    क्रिकेटर मोहम्मद शमी को पत्नी-बेटी को हर महीने देने होंगे चार लाख रुपये (फोटो- एक्स)

     राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को रखरखाव खर्च के रूप में हर महीने पत्नी-बेटी को चार लाख रुपये देने होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां को एक लाख 50 हजार रुपये प्रति माह और बेटी को दो लाख 50 हजार रुपये प्रति माह रखरखाव खर्च देने का आदेश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाई कोर्ट ने निचली अदालत को मामले का निस्तारण करने का भी आदेश दिया

    कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले सात साल से चार लाख रुपये महीना जोडकर देना होगा। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को छह माह में मामले का निस्तारण करने का भी आदेश दिया है।

    हसीन जहां और मोहम्मद शमी का विवाद काफी पुराना है

    जस्टिस अजय मुखर्जी ने हसीन जहां की याचिका पर यह आदेश दिया है। मालूम हो कि हसीन जहां और मोहम्मद शमी का विवाद काफी पुराना है। हसीन जहां ने पहले शमी से सात लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। उस समय कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।

    कोर्ट का कहना था कि हसीन जहां मॉडलिंग से पैसे कमाती हैं। पहले अलीपुर कोर्ट ने शमी को पत्नी और बच्चे के लिए 80,000 रुपये महीने देने का आदेश दिया था। बाद में, जिला जज ने इस आदेश में बदलाव किया।

    उन्होंने शमी को अपनी पत्नी के लिए 50,000 रुपये और बच्चे के लिए 80,000 रुपये महीने देने को कहा। हसीन जहां को यह फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की। कहा कि उनका महीने का खर्चा लगभग 6.5 लाख रुपये है।

    शमी की आय को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

    शमी की सालाना आय लगभग 7.5 करोड़ रुपये है। उनके पास पैसे होने के बावजूद वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए जरूरी पैसे नहीं दे रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शमी की आय को ध्यान में रखते हुए चार लाख रुपये हर महीने रखरखाव खर्च देने का आदेश दिया।

    यह भी पढ़ें- मोहम्‍मद शमी का बेटी से मिलना हसीन जहां को नहीं आया पसंद, बोली- 'सिर्फ दिखावा है'