कोयला तस्करी की CBI जांच रोकने को SC पहुंची ममता सरकार, सालिसिटर जनरल के दावे पर क्या बोली राज्य सरकार
केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दावा किया है कि बंगाल सरकार ने कोयला तस्करी मामले की सीबीआइ जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है । मेहता ने दलील दी कि इस मामले को रफा-दफा नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मामले में केंद्र-राज्य विवाद का कोई मामला शामिल नहीं है ।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दावा किया है कि बंगाल सरकार ने कोयला तस्करी मामले की सीबीआइ जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है।
सिब्बल ने क्या कहा?
इसके जवाब में बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस संवैधानिक सवाल के साथ पेश हुई है कि सीबीआइ जांच की इजाजत वापस लेने के बाद क्या केंद्रीय जांच एजेंसी के पास किसी मामले की जांच का अधिकार है या नहीं, जांच शुरू करने के लिए एफआइआर दर्ज कर सकती है या नहीं। इससे संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य अधिकारों का सवाल जुड़ा है।
सिब्बल ने कहा कि कानूनी तौर पर अनुमति को वापस लेने के बाद सीबीआइ एफआइआर दर्ज नहीं कर सकती। लेकिन सीबीआइ ने एक के बाद एक मामले में एफआइआर दर्ज की है।
सीबीआइ एक स्वतंत्र एजेंसीः मेहता
वहीं, मेहता ने दलील दी कि इस मामले को रफा-दफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले में केंद्र-राज्य विवाद का कोई मामला शामिल नहीं है। सीबीआइ एक स्वतंत्र एजेंसी है। केंद्र सरकार सीबीआइ जांच की निगरानी नहीं करती। केंद्रीय सतर्कता आयोग समग्र रूप से सीबीआइ की देखरेख करता है। इसलिए सीबीआइ और केंद्र सरकार एक नहीं है।
केंद्र के इस आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मामले के अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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