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    अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को टैरिफ पर दिया झटका, कैसे कोर्ट के फैसले से हिल जाएगी US की अर्थव्यवस्था?

    Updated: Sat, 30 Aug 2025 09:20 AM (IST)

    अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ पर सवाल उठाए हैं और इसे 14 अक्टूबर तक हटाने का आदेश दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को गैरकानूनी करार देती है तो अमेरिका को 14 लाख करोड़ रुपये रिफंड करने पड़ सकते हैं जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा।

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    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। विदेशी वस्तुओं पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अगर ट्रंप के टैरिफ को खत्म किया जाता है, तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा?

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    अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को 14 अक्तूबर तक का समय दिया है। तब तक टैरिफ लागू रहेगा और ट्रंप प्रशासन इसके लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को खारिज कर दिया, तो इससे अमेरिका को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    अमेरिकी अर्थव्यस्था को होगा नुकसान

    डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई देशों पर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हुआ। इस दौरान ट्रंप ने कुछ देशों को टैरिफ में रियायत दी तो कई देशों का टैरिफ बढ़ा दिया।

    जुलाई 2025 तक सिर्फ टैरिफ से अमेरिका ने 159 बिलियन डॉलर (लगभग 14 लाख करोड़) कमाए हैं। ऐसे में अगर टैरिफ हटाने का आदेश दिया जाएगा, तो अमेरिका को यह पैसे रिफंड करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी खजाने पर बुरा असर पड़ेगा।

    ट्रेड डील में लगेगा झटका

    ट्रंप प्रशासन कई देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। वहीं, टैरिफ के कारण यहां ट्रप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को गैरकानूनी करार देती है, तो इससे ट्रेड डील में भी ट्रंप को नुकसान हो सकता है।

    क्या है पूरा मामला?

    डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया तो यह अमेरिका को बर्बाद कर देगा। बता दें कि अमेरिका की एक संघीय अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए 14 अक्टूबर तक इसे हटाने का आदेश दिया है। इस बीच ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

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